सत्यखबर सिवानी (सतीश खतरी) – अब तक आप बिना हेलमेट, गाड़ी के कागज या लाइसेंस आदि के वाहन चलाते थे तो हरियाणा मोटर व्हीकल एक्ट-2019 के तहत भारी जुर्माना लगता था। मगर अब हरियाणा सरकार जुर्माना राशि कम करेगी। बुधवार सायं तीन बजे हरियाणा सरकार ने जुर्माना राशि कम करने के लिए एक बैठक चंडीगढ़ में बुलाई है।
परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने राज्य सरकार में यह पहल की है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में अगले 40 साल तक वसूल किए जाने वाले जुर्माने की राशि तय की थी मगर राज्य सरकार पहले ही दिन से यह राशि वसूल रही थी। इससे आम जन से लेकर ट्रांसपोर्टरों में रोष था। इस साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद की 18 वीं और यातायात विकास परिषद की 39 वीं बैठक में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यों के परिवहन मंत्रियों को साफ कर दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट-2019 में अभी तय राशि अगले 40 साल तक के लिए हैं।
ऐसे में एक्ट में तय की गई जुर्माना राशि को राज्य सरकार अपने स्तर पर स्लैब में बदल सकती हैं। गडकरी ने यह भी कहा था कि पहले ही साल में 40 साल बाद लगने वाली जुर्माना राशि वसूलने से राज्य सरकार परहेज करें। हरियाणा सरकार बुधवार को मोटर व्हीकल एक्ट में तय जुर्माना राशि की अगले 40 साल के लिए स्लैब तैयार करेगी। गुजरात, उत्तराखंड पहले ही जुर्माना राशि 50 फीसद कर चुकी हैं। महाराष्ट्र सरकार ने भी कम की है जुर्माना राशि।
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