हरियाणा। प्रदेश के चर्चित खरखौदा शराब घोटाले में फरार चल रहे बर्खास्त इंस्पेक्टर जसवीर सिंह की अग्रिम जमानत की अर्जी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दी। इससे पहले सेशन कोर्ट भी अर्जी खारिज कर चुका है। मामला शराब गोदाम से करीब साढ़े तीन करोड़ रुपये की शराब चोरी और शराब तस्करी का है। जांच में सहयोग करने की बात कहते हुए याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की अपील की थी। इसके पहले सेशन कोर्ट ने जसवीर की याचिका खारिज करते हुए हिदायत दी थी कि वह पुलिस के सामने पेश होकर जांच में सहयोग करे। उसके बावजूद उसने सरेंडर नहीं किया। बताया जा रहा है कि शराब तस्करी में मुख्य आरोपी भूपेंद्र की इंस्पेक्टर जसवीर सिंह ने काफी मदद की थी। भूपेंद्र को जसबीर ने ही रसूखदार अधिकारियों व नेताओं से मिलवाया था।
तस्करी का शराब ला रहे ट्रक को करीब दो साल पहले जसबीर ने रोक लिया था। भूपेंद्र ट्रक को छुड़ाने के लिए उससे मिला और उसके बाद दोनों ने मिलकर खेल शुरू किया। आरोप है कि जसबीर और भूपेंद्र ने लॉकडाउन में शराब तस्करी को अंजाम दिया,जिसके बाद मामला अचानक हाईप्रोफाइल हो गया और कई रसूखदारों के नाम घोटाले से जुड़ने लगे। मामले की जांच शुरू होने पर जसवीर फरार हो गया।
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