सत्य खबर,पानीपत, सतीश शर्मा
जिलाधीश धर्मेन्द्र सिंह ने आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 30 के तहत जिला में सांय 6 बजे से प्रात: 5 बजे तक विभिन्न दुकानों को बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अतिरिक्त अस्पताल और इनसे संबंधित व उत्पादन और वितरण की मेडिकल इकाइयां,जनऔषधि केंद्र,मेडिकल उपकरण से संबंधित दुकानें, लैबोरेट्री, फार्मा रिसर्च लैब,क्लिनिक,सभी मेडिकल वस्तुओं के आवागमन, नर्स,पैरामेडिकल,अस्पतालों को और व्यवसायिक और निजी सेवाओं में दवाइयों, फार्मा व किरयाने की दुकान,टेलेकम्युनिकेशन, इंटरनेट सेवाओं,ब्रॉडकास्टिंग और केबल सेवाओं,आईटी और इससे जुड़ी सेवाओं,आवश्यक खाद्य वस्तुओं से जुड़ी सेवाओं,पेट्रोल पंप, एलपीजी के रिटेल और भंडारण के आउटलेट,पावर जैनरेशन,ट्रांसमिशन और वितरण से जुड़ी सेवाओं,कोल्ड स्टोरेज और अन्न भंडारण,प्राइवेट सिक्योरिटी,किसानों से संबंधित किये जाने वाले कार्य,एटीएम को छूट प्रदान की गई है।
रेस्टोरेंट,होटल और खाने के स्थानों को 9 बजे तक खोलने की अनुमति होगी और वे होम डिलीवरी कर सकेंगे या वहां से खाना ले जाया जा सकता है
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