सत्य खबर ,दिल्ली
कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच मास्क लगाने और शारीरिक दूरी के नियमों के प्रति लापरवाही पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा एतराज जताया। शीर्ष अदालत ने कहा कि मास्क नहीं लगाना और शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं करना दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन है।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के आदेश के उस अंश पर रोक लगा दी जिसमें मास्क नहीं पहनने वालों को कम्युनिटी सर्विस के लिए कोरोना सेंटर भेजने का आदेश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने सेहत के खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, लेकिन साथ ही गुजरात के अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) को आदेश दिया कि वह मास्क पहनने और शारीरिक दूरी के दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं।
हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली गुजरात सरकार की याचिका पर नोटिस भी जारी किया। बहुत से लोग दूसरों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन होना चाहिए, लेकिन लोग बेधड़क पूरे देश में कोरोना के दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
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