सत्य खबर, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय युवाओं को ज्यादा मौका देने से जुड़ा कानून लागू कर दिया है. हरियाणा में नौकरी चाहने वाले स्थानीय युवाओं को अब निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इससे जुड़ा कानून रविवार से लागू हो गया. उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रविवार को कहा कि इससे हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे. चौटाला ने कहा कि हरियाणा स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अधिनियम 2020 30 हजार रुपये अधिकतम कुल मासिक वेतन या मजदूरी देने वाली नौकरियों पर लागू होगा और यह कानून शनिवार से लागू हुआ.
चौटाला ने सिरसा में कहा कि यह हरियाणा के युवाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है. उन्होंने कहा कि लेबर डिपार्टमेंट ने एक डेडीकेटेड पोर्टल भी बनाया है. इसमें हरियाणा की कंपनियों को भर्तियों के बारे में बताना होगा और सरकार इस पर लगातार नजर रखेगी. चौटाला ने कहा कि इस कानून के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन दंडनीय अपराध है. एक हेल्पलाइन नंबर भी शुरू किया गया है. निजी कंपनियों की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना चौटाला की जननायक जनता पार्टी का एक प्रमुख चुनावी वादा था.
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नवंबर में कहा था कि यह कानून 15 जनवरी, 2022 से लागू किया जाएगा. खट्टर सरकार ने वादा किया था कि यह कानून 50,000 रुपये के कुल मासिक वेतन पर लागू होगा, लेकिन उसने पिछले साल जारी अधिसूचना में स्पष्ट किया कि उक्त अधिनियम के तहत कुल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा 50,000 रुपये से घटाकर 30,000 रुपये कर दी गई है. हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मार्च 2021 में हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार ऐक्ट 2020 को अपनी मंजूरी दी थी.
Aluminum scrap sorting methods Aluminium recovery technology Metal reclamation management