सत्य खबर चण्डीगढ़।
हरियाणा में अब निजी अस्पतालों की मनमानी नहीं चल पायेगी। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में प्राइवेट अस्पताल कोरोना पीडि़त मरीजों से मनमाने दाम न वसूल सकें इसके लिए प्राइवेट अस्पतालों में दाम तय कर दिए हैं। इसकी घोषणा भी आज कर दी गई है। आज सरकार की तरफ से जारी एक आदेश में बताया गया है कि कोरोना के मरीजों के उपचार के लिए बैड आक्सीजन सहित 8 हजार व 10 हजार, आईसीयू में बिना वैटिलेटर के 13 हजार से 15 हजार तथा आईसीयू में वेंटिलेटर सहित 15 से 18 हजार तक ही चार्ज वसूल किए जायेंगे।
बता दें कि दिल्ली और तमिलनाडू सरकारें पहले ही प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए इलाज की दरें तय कर चुकी हैैं। वहीं पिछले काफी समय से हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के पास लगातार शिकायतें आ रही थी कि प्राइवेट अस्पताल संचालक कोरोना मरीजों के इलाज के नाम उनके साथ लूटमारी कर रहे हैैं। सामान्य बुखार के मरीजों को भी कोरोना बीमारी का डर दिखाकर अस्पताल में भर्ती किया जा रहा और उनका मोटा बिल बनाया जा रहा है। जिसे देखते हुए ही सरकार ने अब उनके लिए भी दर तय कर दी है। वहीं प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के रेट तय हो जाने के बाद किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकेगा। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के गरीब तबके में ईलाज को लेकर चिंता कुछ कम हुई है।
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