सत्य खबर, हरियाणा
हरियाणा में मतांतरण विरोधी कानून ( Anti Conversion Law) बनेगा। इससे राज्य में लव जिहाद पर रोक लगेगी और लोग लव जिहादियों के पागलपन से बच सकेंगे। उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक के बाद मतांतरण विरोधी कानून बनाने वाला हरियाणा देश का छठा राज्य होगा।
भाजपा शासित राज्यों में मतांतरण विरोधी कानून बनाने वाला हरियाणा छठा राज्य होगा
विश्व हिंदू परिषद के नेता लंबे समय से हरियाणा में मतांतरण विरोधी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। हरियाणा का मेवात इलाका (अब नूंह) मतांतरण के लिए पूरी तरह बदनाम है। कई हिंदूवादी संगठन अवैध गतिविधियों के लिहाज से मेवात को ‘मिनी पाकिस्तान’ तक का नाम देते हैं। प्रदेश सरकार द्वारा मतांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार करने वाली कमेटी को प्रदेश में धर्म परिवर्तन के 77 मामले हाथ लगे हैं, जबकि आरटीआइ में तीन सालों के भीतर चार मामलों की जानकारी सामने आई है। रिकार्ड पर नहीं आ पाने वाले मामलों की संख्या सैकड़ों हो सकती है।
विश्व हिंदू परिषद की बरसों पुरानी मांग होगी पूरी, समिति ने सीएम को सौंपी थी रिपोर्ट
विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डा. सुरेंद्र कुमार जैन और प्रवक्ता विनोद कुमार बंसल के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने पिछले साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात कर हरियाणा खासकर मेवात में मतांतरण के बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए उन्हें एक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें मतांतरण के मामलों के पुख्ता प्रमाण साथ जोड़े गए थे। तभी फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड हो गया, जिसके बाद मतांतरण विरोधी कानून की मांग ने जोर पकड़ लिया था।
टीएल सत्यप्रकाश के नेतृत्व वाली कमेटी की जानकारी में आए मतांतरण के 77 मामले
मुख्यमंत्री से सलाह के बाद राज्य के गृह मंत्री अनिल विज ने सीनियर आइएएस अधिकारी टीएल सत्यप्रकाश के नेतृत्व में एक मतांतरण विरोधी कानून का ड्राफ्ट तैयार किया, जिसमें सभी राज्यों के कानून का अध्ययन करने के बाद प्रस्ताव तैयार किया गया। टीएल सत्यप्रकाश की कमेटी में सीनियर आइपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विर्क और सीनियर अधिवक्ता दीपक मनचंदा भी शामिल थे।
इस कमेटी ने प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रदेश सरकार पिछले विधानसभा सत्र में ही मतांतरण विरोधी कानून बनाना चाहती थी, लेकिन भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा के नेता दुष्यंत चौटाला ने मतांतरण विरोधी कानून के ड्राफ्ट में लह जेहाद जैसे किसी भी शब्द के इस्तेमाल का विरोध कर दिया। विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस के मुस्लिम विधायकों ने भी प्रस्तावित कानून पर सवाल खड़े किे, जिसके बाद विधानसभा में विधेयक पेश नहीं किया जा सका। प्रदेश सरकार द्वारा बैक गियर मारने पर विश्व हिंदू परिषद के नेताओं की भौहें तन गईं। इस मामले को संगठन में उठाया गया, जिसके बाद प्रदेश सरकार अब बजट सत्र में मतांतरण विरोधी कानून पेश कर सकती है।
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आरटीआइ में मिली जानकारी के आधार पर पिछले तीन सालों में मात्र चार केस दर्ज
हरियाणा सरकार मतांतरण विरोधी कानून को ‘हरियाणा फ्रीडम आफ रिलीजन एक्ट’ नाम देने सकती है। इसमें लव जिहाद शब्द से दूरी बनाई गई है। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महामंत्री डा. सुरेंद्र कुमार जैन ने अवैध धर्मांतरण व लव जिहाद रोकने के लिए कानून बनाने की मुख्यमंत्री की घोषणा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ईसाई मिशनरी व जिहादियों द्वारा बड़ी संख्या में मतांतरण किया जा रहा है। कोरोना काल में जब समस्त सामाजिक व धार्मिक संगठन हरियाणा सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पीड़ितों की सहायता में लगे थे, तब मौलवी व मिशनरी कोरोना महामारी का लाभ लेते हुए मतांतरण कर रहे थे।
डा. सुरेंद्र जैन ने इसके उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि स्थान-स्थान पर चंगाई सभा जैसे धोखाधड़ी के आयोजन कर भोले लोगों का अवैध मतांतरण किया गया। घरों में काम करने वाले कई कर्मचारियों को सहायता के नाम पर मतांतरण करने के लिए विवश किया जा रहा है। इससे समाज में असंतोष बढ़ रहा है। कई जगह संघर्ष भी हुए। प्रशासन इन अवैध गतिविधियों को रोकना चाहता था परंतु उपयुक्त कानून के अभाव में दोषियों को सजा नहीं मिल पा रही थी। हरियाणा सरकार का मतांतरण विरोधी कानून जेहादियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का माहौल तैयार करेगा।
मतांतरण को लेकर जो आप जानना चाहते हैं
1. उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मध्यप्रदेश में बनाए गए मतांतरण विरोधी कानून के तहत अवैध रूप से धर्मांतरण करना गैर जमानती अपराध है, जिसका अर्थ है कि गिरफ्तारी वारंट के बिना की जा सकती है और जज के विवेक से ही जमानत मिलती है।
2. समालखा के पीपी कपूर द्वारा लगाई गई एक आरटीआइ में पता चला है कि हरियाणा में 2021 तक पिछले तीन सालों में ‘लव जिहाद’ को लेकर केवल चार मामले दर्ज हुए हैं और इसमें से तीन आरोपित निर्दोष पाए गए हैं।
3. गृह मंत्री अनिल विज द्वारा बनाई गई उच्च स्तरीय कमेटी ने कानून का ड्राफ्ट तैयार करते समय जो आंकड़े जुटाए, उनके मुताबिक 1966 में हरियाणा राज्य बनने के बाद से शादी के लिए मतांतरण के 77 मामलों का पता चला है।
4. हरियाणा सरकार द्वारा बनाए जाने वाले कानून में मतांतरण के माले में आरोपित को 10 साल तक की कैद की सजा का प्रविधान किया जा रहा है।
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