जींद, महाबीर मित्तल
कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर से बचाव को लेकर प्रशासन सजग और सतर्क हो गया है। अन्य प्रदेशों के साथ-साथ सुबे में प्रतिदिन बढ़ रहे कोरोना संक्रमण से जिला प्रशासन सभी संभव कदम उठा रहा है। जिलाधीश नरेश नरवाल ने आदेश देते हुए कहा कि अब एक सौ से ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एक ही स्थान पर एकत्रित होने पर उपमण्डल अधिकारी ना० से अग्रिम अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हॉल, मॉल, बार, रैस्टोरेंट, होटल, क्लब, गोल्फ कोर्स अपनी क्षमता के 5० प्रतिशत व्यक्ति ही प्रवेश कर सकेंगे और इन संस्थानों को कोविड नियमों का पालना करना होगा और नियमित रूप से अपने संस्थान को सेनेटाईज करना होगा। कोविड नियमों की पालना न करने पर नागरिकों को 5०० तथा संस्थाओं को 5 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव व फैलने से रोकने के लिए सभी पात्र नागरिकों को वैक्सिन लगवाना सुनिश्चित करें। राज्य सरकार के निर्देशानुसार तथा आमजन के स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एहतियात के तौर पर एक जनवरी से नो मास्क -नो सर्विस, नो वैक्सिनेशन-नो इंट्री का नियम लागू किया गया है।
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जिला के सभी स्कूल, कॉलेज, आईटीआई, पॉलटेकनिक, लाईब्रेरी, सभी सरकारी एवं अर्धसरकारी प्रशिक्षण संस्थान, आंगनवाड़ी सैंटर, क्रच, आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। जिला की यूनिवर्सिटी में सभी फिजिकल कक्षाएं की सेवाएं आगामी आदेशों तक बंद रहेंगी। विद्यार्थियों को हॉस्टल में रहने पर कोविड नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। अंतिम संस्कार में 5० एवं विवाह समारोह में अधिकतम एक सौ लोगों के कोविड नियमों के अनुरूप इक्कठ्ठा होने की अनुमति होगी। उन्होंने सभी गैर सरकारी संस्थाओं को आमजन में मास्क वितरित करने की सलाह दी है। जिला में रात्रि 11 बजे से प्रात: 5 बजे तक नागरिकों के आवागमन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा। जिला में सभी स्वीमिंग पूल को कोविड व्यवहार के अनुरूप ही खोलने की अनुमति रहेगी। पूल में आने वाले सभी तैराकों एवं संस्थान के कर्मचारियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। जिला के खेल स्टेडियम में आऊट डोर खेलों गतिविधियों के तहत कोविड नियमों का पालन करते हुए खोलने की अनुमति होगी तथा स्टेडियम को समय-समय पर सेनेटाईजर करना होगा। सभी धार्मिक संस्थान में एक समय में केवल 5० व्यक्तियों के जाने की अनुमति होगी। सभी गैर सरकारी कार्यालयों को कोविड नियमों की पालना करते हुए शत प्रतिशत उपस्थिति के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। सभी उत्पादन ईकाईयां को एसओपी की कड़ाई से पालना करते हुए खोलने की अनुमति होगी। उन्होंने टैस्ट, ट्रैस एवं ट्रैक एवं टीकाकरण की पालना करने पर जोर दिया। सभी उपमण्डलाधीश अपने अपने क्षेत्र के ओवर ऑल इंचार्ज रहेंगे।
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