मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: उपायुक्त डॉ आदित्य दहिया ने बताया कि जिला की नगर परिषद/नगर पालिकाओं की मतदाता सूची के पुन: निरीक्षण के नवीनिकरण के संबंधित दावे तथा आपत्तियों को सुनने तथा उनका समाधान करने के लिए रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त कर दिये गए हैं। उन्होंने बताया कि नगर परिषद जींद की मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां सुनने व उनका समाधान के लिए जींद के एसडीएम दलबीर सिंह को रिवाईजिंग अथॉरिटी तथा तहसीलदार अजय कुमार सैनी को सहायक रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार नरवाना नगर परिषद की मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आपत्तियां सुनकर उनका समाधान करने के लिए नरवाना के एसडीएम सुरेन्द्र सिंह को रिवाईजिंग अथॉरिर्टी तथा तहसीलदार विजय सिंह को सहायक रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। सफीदों की मतदाता सूचियों के लिए सफीदों के एसडीएम आनंद कुमार को रिवाईजिंग अथॉरिटी तथा नायब तहसीलदार रामपाल को सहायक रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। इसी प्रकार से उचाना नगर पालिका की मतदाता सूचियों से संबंधित दावे एवं आपतियां सुनने के लिए उचाना के एसडीएम राजेश कोथ को रिवाईजिंग अथॉरिटी तथा तहसीलदार रामचरण को सहायक रिवाईजिंग अथॉरिटी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त डॉ आदित्य दहिया ने नगर पालिका नियमावली 1978 के नियम -19 के उप नियम 3 व 4 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए रिवाईजिंग व सहायक रिवाजिंग अथॉरिटियों को नियुक्त किया है।
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18 अगस्त को होगा मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन: उपायुक्त ने बताया कि निकट भविष्य में होने वाले नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं के चूनाव को देखते हुए मतदाता सूचियों को अपडेट करने का कार्य किया जा रहा है। मतदाता सूचियों को अन्तिम प्रकाशन 18 अगस्त को किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 9 जुलाई को नगर परिषदों एवं नगर पालिकाओं की मतदाता सूचियों का प्रारंभिक प्रकाशन होगा तथा 16 जुलाई तक मतदाता सूचियों से संबंधित दावों एवं आपत्तियों को रखा जा सकता है व 27 जुलाई तक दावे एवं आपत्तियों का निपटारा किया जाएगा। नियुक्त रिवाईजिंग आथॉरिटी के निर्णयों के विरूद्ध 3० जुलाई तक उपायुक्त के सम्मुख अपील दर्ज की जा सकती हैं और 4 अगस्त तक सभी दावें/आपत्तियों का समाधान कर 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के नवीनिकरण हेतू रिवाईजिंग आथॉरिटी के निर्णय के विरूद्ध प्राप्त दावे तथा आपत्तियों को सुनकर निर्णय करने के लिए अतिरिक्त उपायुक्त को प्राधिकारी अधिकृत कर दिया गया है।
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