सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: जिला कारागार में जिला एवं सत्र न्यायधीश-कम- चेयरपर्सन, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री अराधना साहनी तथा मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी- कम- सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुश्री रेखा के मार्ग दर्शन में रिटेनर अधिवक्ता युद्धवीर ढांडा द्वारा वीडियो कॉन्फैंंस आयोजित कर बंदियों व कैदियों के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं बारे विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि जिन व्यक्तियों के पास उनके केस की पैरवी के लिए वकील नही है,उनको जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उनके केसों की पैरवी के लिए निशुल्क वकील दिया जाता है। उन्होंने उनके अधिकारों बारे विस्तार से बताते हुए कहा कि प्राधिकरण का उदेश्य है कि कोई भी बंदी अधिकारों से वंचित न रहें। उन्होंने बंदियों से कहा कि कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क व सेनेटाईज का प्रयोग अवश्य करें और एक दुसरे से उचित दूरी बनाकर रखें। इसी क्रम में प्राधिकरण द्वारा सिविल अस्पताल में अधिवक्ता पूजा ने स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से कोरोना वैक्सीनेशन कैम्प का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि 18 वर्ष से उपर व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन का टीका अवश्य लगवाना चाहिए और दुसरों को भी प्रेरित करना चाहिए। इस अवसर पर मरीजों को मास्क व सेनेटाईजर वितरित किये गए। अधिवक्ता दीपक बतरा ने मोबाईल वैन के द्वारा सिंधवी खेडा तथा निडाना गांव में कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। उन्होंने असंगठित कामगारों, मजदूरों,मुफत कानूनी सहायता, मौलिक अधिकारों बारे जानकारी दी।
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