Information Commission sent notice to DCP Headquarters
सत्य खबर, गुरुग्राम,सतीश भारद्वाज
देश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को बने हुए करीब 15 साल से ऊपर हो गए हैं लेकिन अभी भी नागरिकों को सरकारी विभाग से सूचना पाने के लिए दर-दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। आम नागरिक का हथियार कहलाने वाले उक्त एक्ट की जहा साईबर सिटी में रहने वाले पढ़े-लिखे नागरिक जमकर उपयोग कर भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं वहीं जिले में बैठे लापरवाह अधिकारी जमकर धज्जियां उड़ा रहे हैं। जबकि राज्य सूचना आयोग से भी जुर्माना व फटकार कई बार लग चुकी है फिर भी लापरवाह अधिकारी नागरिकों को परेशान कर रहे हैं।Information Commission sent notice to DCP Headquarters
ऐसा ही एक मामला पुलिस विभाग का सामने आया है जिसमें एक नागरिक को समय पर सही सूचना न देने के कारण सूचना आयोग चंडीगढ़ में तलब किया गया है प्राप्त जानकारी के अनुसार शहरवासी जैनेंद्र जैन ने 29 मार्च को विभाग के राज्य जन सूचना अधिकारी से आठ बिंदुओं पर अपने द्वारा दी गई कई शिकायतों व उन पर हुई कार्रवाई वह जोनल ऑफिसर एमसीजी के द्वारा दी गई रिकॉर्ड गुम होने व फाइलों से संबंधित पर जानकारी व एफ आई आर दर्ज कराने की प्रति थाना शहर गुडगांव से मांगी थीInformation Commission sent notice to DCP Headquarters
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जिसको निर्धारित समय अवधि में सूचना अधिकारी उपलब्ध नहीं करा पाए। जिस पर आवेदक ने प्रथम अपील अधिकारी डीसीपी को दायर की थी जिस पर प्रथम अपील अधिकारी ने कोई सख्त कार्रवाई ना करते हुए कोई आदेश नहीं दिया। जिससे निराश होकर आवेदक ने एक्ट के तहत राज्य सूचना आयोग चंडीगढ़ में द्वितीय अपील दायर की थी।
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जिस पर संज्ञान लेते हुए आयोग ने एसीपी मुख्यालय को पत्र क्रमांक 14451 द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त श्री विजय वर्धन के समक्ष सोमवार 19 सितंबर 2022 को पेश होने का भेजा है। गौरतलब है कि साइबर सिटी का सूचना आयोग से यह पत्र आना कोई पहला ही मामला नहीं है इससे पहले भी सही सूचना व समय पर उपलब्ध नहीं कराने के कारण उक्त एक्ट के तहत जिले में बैठे लापरवाह अधिकारियों को कई दफा नोटिस भेजे हैं तथा लापरवाह अधिकारियों को जुर्माने से दंडित भी किया है।Information Commission sent notice to DCP Headquarters
अब देखना यह है कि आवेदक को विभाग सूचना दिलवाने में क्या कार्रवाई करता है बता दे कि समय पर सही सूचना न देने पर इस एक्ट के तहत आयोग 25 हज़ार तक का जुर्माना व सरकार को लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश भी दे सकता है। बता दें कि उक्त एक्ट के तहत सूचना 30 दिनों में उपलब्ध कराने का प्रावधान है।Information Commission sent notice to DCP Headquarters
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