PM Awas Yojana: हरियाणा में लाल डोरे वाले भी बनवा सकेंगे पक्के घर, यहां जाने आवेदन की प्रक्रिया
पीएम आवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियम बदल गए हैं। अब आवास योजना के लिए वर्तमान में आवेदन किए जा रहे हैं। इन आवेदनों के बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी करके ने नए शर्तों के बारे में अवगत कराया है।

पीएम आवास योजना 2.0 शहरी को लेकर नियम बदल गए हैं। अब आवास योजना के लिए वर्तमान में आवेदन किए जा रहे हैं। इन आवेदनों के बीच हरियाणा डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग फॉर आल ने पत्र जारी करके ने नए शर्तों के बारे में अवगत कराया है।
पीएम मोदी ने 1 सितंबर 2024 को लॉन्च की थी, इसलिए इसी तारीख को कट ऑफ माना जाएगा और इसी तारीख तक आवेदकों की ओर से किसी भी योजना का लाभ न उठाया हो।
सरकार ने तय की ये श्रेणियां
लाल डोरा या आबादी देह क्षेत्रों में रहने वालों के लिए ये नियम आसान किए हैं। नगर निगम रोहतक के सिटी प्रोजेक्ट अफसर जगदीश चंद्र ने बताया कि 7 बिंदुओं पर सरकार ने नए सिरे से स्थिति स्पष्ट की है।
सरकार ने पक्के मकान की श्रेणी में कंक्रीट की छत, पक्की ईंटों से निर्माण या सीमेंट की चिनाई के साथ छत में लगे पत्थरों को शामिल किया है। सेमी पक्के मकान में पक्के निर्माण की स्थिति में लेकिन छत अन्य मैटेरियल जैसे गार्डर, कड़ी या फिर मिट्टी की छत निर्मित हो शामिल किया गया है। तीसरी श्रेणी में कच्चे मकान को शामिल किया है , इसमें दीवार और छत बांस, पॉलिथीन से बनी हुई हो। वहीं, अवैध कालोनियों, अतिक्रमण वाले क्षेत्रों या कालोनी वालों को संबंधित योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
प्रापर्टी आईडी का साक्ष्य देकर कर सकेंगे आवेदन
CPO जगदीश चंद्र ने बताया कि लाल डोरा या फिर आबादी देह क्षेत्र में कोई पैतृक प्रॉपर्टी पर रह रहा है तो पीएम आवास योजना शहरी के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अब नियम आसान किए हैं।
इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि मालिकान हक से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो इस श्रेणी में शामिल प्रॉपर्टी मालिक नगर निगम, नगर परिषद या फिर नगर पालिकाओं से प्राप्त प्रॉपर्टी
ID के डॉक्यूमेंट साक्ष्य के रूप में दिखा सकेंगे। प्रॉपर्टी ID से ही योजना में आवेदन के बाद इस स्कीम का लाभ ले सकेंगे।
अब घर-घर पहुंचकर जल्द होगी जांच
आवास स्कीम के तहत 3 श्रेणियों में आवेदन किए जा रहे हैं। बेनीफिशरी लेड कंट्रक्शन के तहत EWS श्रेणी वाले शामिल हैं और ढाई लाख रुपये 3 किस्तों में आर्थिक मदद मिलेगी।
इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम(आईएसएस) और अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनशिप (एएचपी) योजना भी हैं। सरकार के पत्र के अनुसार, जल्द ही आवेदन करने वालों की वास्तविक स्थिति का पता करने के लिए घर-घर पहुंचकर जांच होगी। यदि आवेदन में दी जानकारियां झूठी निकलीं तो आवेदन रद किए जा सकते हैं।