सत्य खबर । चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज अरविंद सिंह ने हरियाणा के गृह व स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा को राहत देते हुए पंचकूला सीबीआइ कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है। इसके तहत कोर्ट ने अरोड़ा को समन किया था। इसी के साथ कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जवाब देने का भी आदेश दिया है।
1 दिसंबर को पंचकूला स्थित हरियाणा की विशेष सीबीआइ अदालत ने मानेसर जमीन घोटाले में आइएएस राजीव अरोड़ा समेत अन्य को आपराधिक मामले में ट्रायल के लिए समन किया था।
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भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हुए बहुचर्चित मानेसर लैंड स्कैम मामले में 1 दिसंबर को पंचकूला सीबीआइ कोर्ट ने पांच नए आरोपितों को शामिल किया था,जिसमें अरोड़ा का नाम भी था।
इसके बाद आरोपितों की संख्या 34 से बढ़कर 39 हो गई। जिन पांच अधिकारियों को आरोपी के रूप में शामिल किया गया है उनमें आइएएस राजीव अरोड़ा,डीआर ढींगरा, सुरजीत सिंह, धारय सिंह और कुलवंत सिंह लांबा शामिल हैं। राजीव अरोड़ा फिलहाल हरियाणा के गृह सचिव हैं।
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मानेसर जमीन घोटाले को लेकर सीबीआइ ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित 34 के खिलाफ 17 सितंबर 2015 को मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने भी हुड्डा के खिलाफ सितंबर 2016 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। ईडी ने हुड्डा और अन्य के खिलाफ सीबीआइ की एफआइआर के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज किया था।
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