सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति के माध्यम से सेवा में बने हुए कर्मचारी और अधिकारियों की होगी छुट्टी

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

No re appointment of retired employees : हरियाणा सरकार ने सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों व कर्मचारियों को ब्यौरा तलब किया है। सरकार के पास यह शिकायत पहुंची थी कि कुछ मंत्रियों व अधिकारियों के स्टाफ में नियुक्त कुछ अधिकारी व कर्मचारी ऐसे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद दोबारा नियुक्त किए गए हैं। इससे नए लोगों को आगे आने का मौका नहीं मिल रहा। सरकार ने इस मामले में अब सख्त कदम उठाने का फैसला किया है और सरकार ऐसे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाने वाली है। सरकार अब ऐसे कर्मचारियों को दोबारा नियुक्ति नहीं देगी बल्कि उनके स्थान पर नए लोगों को काम करने का मौका मिलेगा।

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बताया गया है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी के कार्यालय ने हरियाणा सिविल सचिवालय के सभी विभागों को पत्र जारी कर 15 जून तक समस्त जानकारी उपलब्ध करवाने के आदेश दिए हैं।

इससे पहले बृहस्पतिवार को जिन अधिकारियों व कर्मचारियों को सेवाओं से अलग किया गया है, उनमें सज्जन सिंह, विपिन कुमार, हरीश चंद्र, हरेंद्रपाल, तरसेम सिंह और मुन्नी लाल सैनी शामिल हैं। यह सभी सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्ति करवाकर सेवा में बने हुए थे।

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मुख्य सचिव कार्यालय ने हरियाणा सचिवालय में कार्यरत सभी श्रेणियों (ए, बी, सी और डी) के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सूची मांगी है, जिन्हें सेवानिवृत्ति के बाद पुनर्नियुक्त किया गया है या जो संविदा आधार पर सेवाएं दे रहे हैं। यह जानकारी विभिन्न विभागों से एकत्र कर मुख्य सचिव कार्यालय की स्थापना 2 शाखा को भेजनी होगी।

रिटायरमेंट के बाद काम कर रहे अधिकारियों व कर्मचारियों की संख्या सैक्टर-17 स्थित सचिवालय में भी कम नहीं है। बताया जा रहा है कि सेक्टर 17 के सचिवालय में बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवानिवृत्ति के बाद भी सेवा में बने हुए हैं। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 10-20 नहीं बल्कि सैकड़ो में बताई जाती है।

मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र में स्पष्ट किया गया है कि मुख्यमंत्री के आदेशों के अनुपालन में यह विवरण तैयार किया जा रहा है। सभी अतिरिक्त मुख्य सचिवों, प्रधान सचिवों, सचिवों, विशेष सचिवों, संयुक्त सचिवों तथा विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीन कार्यरत ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा रिकार्ड निर्धारित समय-सीमा तक उपलब्ध करवाएं। पत्र में यह भी चेतावनी दी गई है कि निर्धारित समय तक जानकारी उपलब्ध नहीं करवाने की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी।

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