हरेरा का बड़ा फैसला : टीडीआई के प्रबंध निदेशक समेत पांच को तीन-तीन महीने की कैद

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सत्य खबर हरियाणा

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HRERA Panchkula News : हरियाणा रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (हरेरा) पंचकूला ने घर खरीद विवाद में आदेशों की पालना नहीं करने पर टीडीआई के बड़ा फैसला सुनाया है। हरेरा ने रियल एस्टेट कंपनी टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के प्रबंध निदेशक समेत पांच निदेशकों को तीन-तीन महीने की दीवानी जेल की सजा देने के आदेश दिए हैं।

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हरेरा सदस्य चंद्र शेखर ने कंपनी के प्रबंध निदेशक कमल तनेजा समेत निदेशक देवकी नंदन तनेजा, रविंदर कुमार तनेजा, रेनू तनेजा और वेद प्रकाश को सजा सुनाई। यह कार्रवाई नरेंद्र कुमार की शिकायत पर की गई। हरेरा ने कहा कि कंपनी और उसके निदेशकों ने बार-बार आदेशों की अनदेखी की। उन्हें जवाब देने और मामला सुलझाने के कई मौके दिए गए लेकिन उन्होंने न तो कारण बताओ नोटिसों का सही जवाब दिया और न लगाए गए खर्च का भुगतान किया।

अथॉरिटी के अनुसार कंपनी के पास भुगतान करने के पर्याप्त साधन हैं लेकिन वह जानबूझकर मामले को लटकाकर शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचा रही है। हरेरा ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता 10 जुलाई तक सब्सिस्टेंस अलाउंस जमा कराए। इसके बाद निदेशकों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाएंगे। साथ ही कंपनी और निदेशकों को शिकायतकर्ता को 25 हजार रुपये और हरेरा को 10 हजार खर्च के तौर पर देने होंगे। आदेश में कहा गया है कि गिरफ्तारी के बाद सभी निदेशकों को तीन महीने की जेल काटनी होगी। हालांकि, यदि कंपनी शिकायतकर्ता की पूरी बकाया राशि चुका देती है तो राहत मिल सकती है।

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