सत्य खबर, चंडीगढ़।
Monu Manesar’s bail rejected due to this argument of Rajasthan Police
हरियाणा के कथित गौरक्षक मोनू मानेसर को राजस्थान की कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया। नासिर-जुनैद हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी। मोनू की याचिका पर राजस्थान की कामां की ADJ कोर्ट में दोनों पक्षों की ओर से दलीलें रखी गईं, 15 मिनट बहस के बाद कोर्ट ने मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया।
पुलिस की ओर से कोर्ट को बताया गया कि आरोपी को जमानत में से वह जांच को प्रभावित कर सकता है। इस वजह से आरोपी को जमानत नहीं मिलनी चाहिए। साथ ही यह भी आशंका जताई कि मोनू का मेवात क्षेत्र में काफी अच्छा प्रभाव है, साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी अच्छी साठगांठ है।
मोनू पर हत्या की साजिश रचने का आरोप
कोर्ट में राजस्थान पुलिस की ओर से मोनू पर नासिर-जुनैद की हत्या में षड्यंत्र रचने की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाया है। राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर पर एक और धारा जोड़ दी है। पुलिस ने एफआईआर में आईपीसी की धारा 120बी को जोड़ा है।
वारदात के समय होटल में था मोनू
मोनू मानेसर की ओर से पेश हुए वकील एलएन पराशर तथा कुलभूषण भारद्वाज ने अदालत को बताया कि मोनू का इस वारदात से कोई लेना देना नहीं है। जिस मोबाइल से मामले के आरोपी रिंकू सैनी से चैटिंग किए जाने की बात पुलिस की ओर से कही जा रही है, वह मोबाइल भी मोनू का नहीं है। वकील ने आगे कहा कि घटना वाले दिन मोनू गुरुग्राम एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में शामिल था। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी वारदात को अंजाम से पहले साजिश पहले रची जाती है कि घटना क्या होना।
अजमेर जेल में है मोनू मानेसर
अदालत ने दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अब मोनू मानेसर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। गुरुग्राम के मानेसर के रहने वाले मोनू को नूंह में दूसरी बार निकलने वाली जलाभिषेक यात्रा से दो दिन पहले फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट डालने के आरोप में नूंह पुलिस ने गिरफ्तार किया था। नूंह अदालत से डीग पुलिस लेकर आई थी। इन दिनों मोनू न्यायिक हिरासत में अजमेर की जेल में रखा गया है।