सत्य खबर, दिल्ली।People of UP will have to show e-way bill if they want to buy jewelry from Delhi for marriage.
छोटे शहरों के ग्राहक अक्सर शादियों के लिए दिल्ली या मुंबई या दक्षिणी शहरों से आभूषण खरीदते हैं। इसका उद्देश्य अच्छी गुणवत्ता और डिजाइन के आभूषण लाना है। अभी तक यह काम बहुत आसान था और लोग बिना किसी रुकावट के खरीदारी कर लेते थे, लेकिन सरकार एक नया नियम ला रही है. इसके लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में आभूषण खरीदना या ले जाना आसान नहीं होगा। आइए इस नए नियम को 10 आसान प्वाइंट में समझने की कोशिश करते हैं.
सरकार पहली बार सोने-चांदी जैसी कीमती धातुओं और रत्नों को ई-वे बिल के दायरे में ले आई है। इसका मतलब यह है कि अब किसी को भी एक राज्य से दूसरे राज्य में सोने-चांदी के आभूषण ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिल जरूरी होगा।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की ओर से जारी अधिसूचना में साफ कहा गया है कि नया नियम दुकानदारों और ग्राहकों दोनों पर लागू होगा। व्यापारी हो या आम ग्राहक, अगर वह कीमती सोने-चांदी के आभूषण एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है तो उसे ई-वे बिल जरूर देना होगा।
सीबीआईसी ने साफ कहा है कि चाहे आप सोने-चांदी के आभूषण एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाएं या राज्य के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएं, ई-वे बिल जेनरेट करना जरूरी होगा। बिना ई-वे बिल के आभूषण प्रमाणित नहीं होंगे।
नोटिफिकेशन में दी गई जानकारी के मुताबिक, 2 लाख रुपये से कम कीमत की ज्वेलरी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने पर ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अगर 2 ज्वेलरी की कीमत 2 लाख रुपये से ज्यादा है तो सभी के लिए ये ई-वे बिल जरूरी होगा.