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  • मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अब साल में मिलेंगे चार अवसर

    मतदाता पहचान पत्र बनवाने के लिए अब साल में मिलेंगे चार अवसर

    जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अब एक जनवरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए वर्ष में चार मौके प्रदान कर दिए हैं।

    उन्होंने बताया कि अब तक एक जनवरी को 18 साल की आयु पूरी करने पर ही कोई नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने का आवेदन कर सकता था। उन्होंने बताया कि एक जनवरी के बाद 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को पूरे एक साल तक इंतजार करना पड़ता था। अब मतदाता सूची के रिवीजन फोटो इलेक्टोरल रोल में अपडेशन के लिए भी नए अपडेट फॉर्म का उपयोग किया जाएगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि वोटर आर्डडी आधार नंबर से लिंक कराने के लिए फार्म नंबर 6-बी भरकर संबंधित अधिकारी के पास जमा किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है।मतदाता आनलाइन माध्यम से भी अपना आधार नंबर फार्म 6-बी में भर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नाम शामिल करवाने के लिए फार्म नंबर 6, मतदाता सूची में शामिल नाम को डिलीट कराने के लिए फार्म नंबर 7 तथा नाम में संशोधन, निवास परिवर्तन आदि के लिए फार्म नंबर 8 भरा जाता है।

     

  • पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बारे कल गुरुग्राम में होगी जन सुनवाई

    पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बारे कल गुरुग्राम में होगी जन सुनवाई

    हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से पंचायती राज संस्थाओं में पिछड़ा वर्ग आरक्षण बारे शुक्रवार, 19 अगस्त दोपहर बाद 3 बजे हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सेवानिवृत जस्टिस दर्शन सिंह की अध्यक्षता में जोन हाल सिविल लाइन नजदीक राजीव चौक गुरूग्राम में जन सुनवाई की जाएगी।

    जिला निर्वाचान अधिकारी (पंचायत) एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि रेवाड़ी जिला सहित गुरुग्राम मंडल में आने वाले सभी जिलों के लिए जन सुनवाई शुक्रवार 19 अगस्त को गुरूग्राम के राजीव चौक स्थित सिविल लाइंस के जॉन हाल में तय की गई है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग से जुड़े संगठन व समाज के व्यक्ति 19 अगस्त को गुरूग्राम पहुंचकर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष आरक्षण के संबंध में अपनी दलील प्रस्तुत कर सकते हैं ।

  • सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत दी जा रही नकद राशी

    सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के तहत दी जा रही नकद राशी

    जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने इस बारे में बताया कि आपदा प्रबंधन पुरस्कार हर वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की जयंती पर घोषित किया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 के लिए सुभाष चन्द्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए पात्र व्यक्ति एवं संस्थान 31 अगस्त, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

     

    इससे संबंधित विस्तृत जानकारी और ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अवार्ड.जीओवी.इन वेबसाइट पर उपलब्ध है। कोविड महामारी, बाढ़, भूकंप, अग्निकांड जैसी विपदा के समय पीड़ितों के पुनर्वास व सहायता के लिए जो संस्थाएं या सामाजिक कार्यकर्ता सेवा करते हैं, उनको इस आवेदन के योग्य माना गया है।

    डीसी ने बताया कि इन पुरस्कारों के तहत आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थान को 51 लाख रुपये और व्यक्तिगत स्तर पर पांच लाख रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाता है। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तिगत स्तर पर व संगठनों द्वारा किए जा रहे अमूल्य योगदान और निस्वार्थ सेवा को पहचान देने और उनको सम्मानित करने के उद्देश्य से इस पुरस्कार को शुरू किया गया है।

  • रेवाड़ी के पार्कों के सौंदर्यीकरण व सुधारीकरण पर प्रशासन का पूरा फोकस

    रेवाड़ी के पार्कों के सौंदर्यीकरण व सुधारीकरण पर प्रशासन का पूरा फोकस

    रेवाड़ी जिला में पार्कों के सौंदर्यीकरण व सुधारीकरण पर संबंधित विभाग जिम्मेदारी के साथ अपना दायित्व निभाएं ताकि पार्क में आने वाले लोगों को किसी प्रकार से परेशानी न हो। यह निर्देश डीसी अशोक कुमार गर्ग ने दिए। वे देर सायं रेवाड़ी शहर के सेक्टर 18 स्थित पार्क सहित रेजांगला पार्क का संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण कर रहे थे। डीसी ने निरीक्षण के दौरान पार्क में घूमने वाले लोगों से भी बातचीत की।

     

    डीसी गर्ग ने कहा कि जिला प्रशासन की ओर से संबंधित विभागों की देखरेख में मौजूद पार्कों के सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण पर पूरा फोकस किया जा रहा है। प्रयास है कि पार्क में आने वाले लोगों को सुखद व पर्यावरणीय अनुकूल माहौल मिले इसके लिए संबंधित अधिकारी पूरी सजगता के साथ पार्क को मेंटेन करें। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में सेक्टर व आवासीय कालोनी में बने पार्क में सफाई व्यवस्था दुरूस्त रखी जाए और किसी भी रूप से पार्क के दायरे में अवैध निर्माण व अतिक्रमण की स्थिति पैदा न हो इसके लिए संबंधित विभाग पूरी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे।

     

    डीसी ने कहा कि यदि किसी भी पार्क में अवैध रूप से पार्क की भूमि पर निर्माण होता है तो संबंधित विभाग तत्परता से कार्रवाई सुनिश्चित करे। पार्क की भूमि आमजन के लिए है न कि किसी भी रूप से उक्त भूमि पर अवैध निर्माण होने दिया जाए। उन्होंने पार्कों के रखरखाव पर ध्यान देने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। साथ ही पार्क में घूमने आने वाले लोगों द्वारा बनाई गई समिति सदस्यों के साथ भी विचार विमर्श किया गया। उन्होंने इस मौके पर सामाजिक संस्था द्वारा झुग्गी-झोपडियों में रह रहे बच्चों को पार्क में कक्षाएं लगाकर शिक्षा देने के पक्ष व विपक्ष के लोगों की बातों को भी सुना तथा बच्चों से भी मुलाकात की।

     

  • डीसी ने अधिकारियों के साथ शहर की सीवरेज व पेय जल व्यवस्था का किया निरीक्षण, तुरंत समाधान के आदेश

    डीसी ने अधिकारियों के साथ शहर की सीवरेज व पेय जल व्यवस्था का किया निरीक्षण, तुरंत समाधान के आदेश

    डीसी सोमवार को शहर के आदर्श नगर सहित कई क्षेत्रों का दौरा करते हुए सीवरेज ओवरफ्लो व पेयजल से संबंधित समस्याओं का जायजा ले रहे थे। उन्होंने कार्यकारी अभियंता जनस्वास्थ्य, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को सख्त निर्देश दिए कि जो भी कार्य विभाग द्वारा करवाए जा रहे हैं उनकी गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा जाएगा।

     

    उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि आदर्श नगर सहित रेवाड़ी शहर में जहां कहीं भी सीवरेज ओवरफ्लो व जल निकासी की समस्या है वहां पुख्ता प्रबंध सुनिश्चित करते हुए समस्या का तुरंत प्रभाव से समाधान कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि रेवाड़ी शहर में कोई भी सीवरेज ओवरफ्लो न हो इस बात का विशेष ध्यान रखते हुए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित किए जाएं।

    डीसी ने आदर्श नगर के लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या का समाधान जल्द करा दिया जाएगा। उन्होंने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए है कि बरसात के मौसम को मध्यनजर रखते हुए सभी सीवरेज, नालों की अच्छी तरह से सफाई कराएं और जहां जरूरत हो वहां पम्प सेट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी नालों की सफाई का कार्य व मेंटेनेंस का कार्य शीघ्र पूरा करें। उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज ओवरफ्लो होने से जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो इसके लिए सीवरेज की अच्छी तरह से साफ-सफाई कराना सुनिश्चित करें।

     

    नगर परिषद व जनस्वास्थ्य विभाग सजग रहकर करें कार्य :

    डीसी अशोक कुमार गर्ग ने निरीक्षण के दौरान नगर परिषद रेवाड़ी व जनस्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे शहर में बने हुए सीवरेज की नियमित तौर पर सफाई कराना सुनिश्चित करें ताकि आमजन को सीवरेज ओवरफ्लो की समस्या से परेशानी न आए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीवरों की सफाई अच्छी तरह से कराएं।

    रेवाड़ी शहर में आधारभूत विकास किया जाए सुनिश्चित :

    डीसी ने कहा कि रेवाड़ी शहर की सभी कालोनियों में सीवरेज, पानी, सडक़ इत्यादि विकास कार्यों का आधारभूत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि वे शहर ही सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करवाएं। डीसी को अपने बीच पाकर कालोनी वासियों ने संतोष जाहिर करते हुए कहा कि डीसी साहब ने तुरंत मौके पर पहुंचकर कॉलोनी की समस्या का समाधान कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। ऐसे में लोगों को उम्मीद जगी है कि रेवाड़ी में विकास कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ करवाए जाएंगे।

    यह रहे साथ :

    निरीक्षण के दौरान एडीसी स्वप्निल रविंद्र पाटिल, जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता विनय चौहान, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद अभय सिंह, एक्सईएन नगरपरिषद अजय सिक्का सहित अन्य संबंधित अधिकारीगण साथ रहे।

  • रेवाड़ी में धारा 144 के तहत चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर रोक

    रेवाड़ी में धारा 144 के तहत चाइनीज मांझा और धातु लगे मांझे पर रोक

    हर बार की तरह ही इस बार भी दुकानदार पतंगों और मांझारील की बिक्री के लिए काफी उत्साहित थे लेकिन उनकी इस उम्मीद पर जिलाधीश ने पानी फेर दिया. जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने जिला रेवाड़ी की सीमा में सिनथैटिक व चाईनीज मांझा रील के प्रयोग करने, रखने व बेचने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंध लगाया है।

     

     

    जिलाधीश ने जारी आदेशों में कहा  है कि आमजन द्वारा पतंगबाजी के लिए सामान्य रील (धागा) का प्रयोग किया जाना चाहिए, परन्तु देखने में यह आया है कि कुछ बच्चों व व्यक्तियों द्वारा सामान्य रील के प्रयोग करने की बजाय सिनथैटिक व चाईनीज मांझे का प्रयोग किया जाता है।

     

     

    उन्होंने बताया कि यह सिनथैटिक व चाईनीज मांझा पशु पक्षियों व कभी कभी आमजन को भी घायल कर देता है। उपरोक्त स्थिति के दृष्टिगत जिलाधीश ने आदेश जारी करते हुए कहा कि यदि कोई आदेशों की अवहेलना करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ धारा 188 भारतीय दण्ड संहिता 1860 के तहत सख्त कार्रवाई अमल में लाई जायेगी।

     

  • रेवाड़ी में बनने जा रहा नया प्रोजेक्ट, विश्व पटल पर मिलेगी नई पहचान व ख्याति

    रेवाड़ी में बनने जा रहा नया प्रोजेक्ट, विश्व पटल पर मिलेगी नई पहचान व ख्याति

    डीसी अशोक कुमार गर्ग शुक्रवार को रेवाड़ी जिला के गांव माजरा क्षेत्र में बनने वाले अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान-एम्स प्रोजेक्ट के लिए आईटीआई परिसर में अस्थाई तहसील में चल रही रजिस्ट्री प्रक्रिया का निरीक्षण कर थे। उन्होंने निरीक्षण के दौरान संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे एम्स प्रोजेक्ट के लिए भू मालिकों द्वारा सरकार के हक में जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया में तेजी लाते हुए इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करवाएं ताकि एम्स प्रोजेक्ट के निर्माण से संबंधित आगामी कार्यवाही की जा सके।

     

    प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित

    डीसी ने निर्देश दिए कि भू मालिकों को रजिस्ट्री के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी सुनिश्चित की गई है, जोकि प्रोजेक्ट के लिए 210 एकड़ जमीन संबंधी रजिस्ट्री कार्य को पूरा कराने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को भी भू मालिक राजस्व विभाग के नियमानुसार भू पंजीकरण संबंधी कार्य में सहभागी बने और जमीन की रजिस्ट्री कराई। उन्होंने कहा कि एम्स आमजन को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के साथ ही आर्थिक उन्नति का आधार बनेगा। इस मेगा प्रोजेक्ट की शुरुआत होने से जहां लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी वहीं बेरोजगारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे।

     

    क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर

    डीसी ने कहा कि स्वास्थ्य विस्तार के रूप में मिली इस बड़ी परियोजना के बनने के बाद न केवल रेवाड़ी जिला बल्कि हरियाणा के अन्य जिलों और साथ लगते राजस्थान के नागरिकों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। उन्होंने एम्स निर्माण को रेवाड़ी जिला के लिए एक विकासात्मक उपलब्धि बताया और कहा कि यह क्षेत्र के विकास में नये आयाम स्थापित करेगा। उन्होंने कहा कि एम्स के स्थापित होने से गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी और यह प्रोजेक्ट क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित होगा।

  • रेवाड़ी में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक(75 माइक्रोन)पूर्ण रूप से बैन, आदेशों की अवहेलना करने वालों के काटे जाएंगे चालान

    रेवाड़ी में कल से सिंगल यूज प्लास्टिक(75 माइक्रोन)पूर्ण रूप से बैन, आदेशों की अवहेलना करने वालों के काटे जाएंगे चालान

    डीसी अशोक कुमार गर्ग ने कहा कि आजादी अमृत महोत्सव की श्रृंखला में 1 जुलाई से रेवाड़ी जिला में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, भंडारण व बिक्री पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी में सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए प्रशासन अलर्ट है और आदेशों की अवहेलना करने वालों को चालान भरने पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी से ही यह महा अभियान सफल होगा।

    नगर परिषद रेवाड़ी सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक पर बैन :

    डीसी गर्ग ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार नगर परिषद रेवाड़ी सीमा में 75 माइक्रोन से नीचे के सभी प्रकार के प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आगामी 1 जुलाई से प्लास्टिक की डंडियों वाले इयर बड, गुब्बारा स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, लॉलीपॉप की डंडी, आइसक्रीम की डंडी, थर्माकोल के सजावटी सामान, प्लेट, कप, ग्लास, डोने, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों पर लगने वाली पन्नी, प्लास्टिक के निमंत्रण पत्र, सौ माइक्रोन से नीचे के सभी बैनर प्रतिबंधित होंगे। उन्होंने बताया कि इसके लिए नगर परिषद की ओर से प्रतिदिन मुनादी भी करवाई जा रही है। इस बारे विभिन्न प्रचार माध्यमों से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है।

    नियमों की अवहेलना करने वालों के कटेंगे चालान : डीसी

    डीसी ने बताया कि नगर परिषद क्षेत्र में कोई व्यक्ति, पॉलिथीन का थोक विक्रेता, दुकानों पर, होटलों पर, रेहडिय़ों व फड़ी पर, सब्जी मंडी आदि में प्रयोग लाना वार्जित है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान यदि कोई भी व्यक्ति पॉलिथीन का प्रयोग करते हुए पकड़ा या स्टॉक करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के तहत कार्रवाई करते हुए चालान किया जाएगा और प्लास्टिक से संबंधित सामान जैसे प्लास्टिक बैग, डिस्पोजेबल सामान आदि जब्त कर लिया जाएगा।

    सौ ग्राम या इससे कम वजन पर 500 रूपए व 10 किलो या इससे अधिक वजन पर होगा 25 हजार का जुर्माना :

    डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि नगर परिषद द्वारा पॉलिथीन रोकथाम अभियान के दौरान 100 ग्राम या इससे कम वजन पर पांच सौ रुपए, 101 से 500 ग्राम वजन तक 15 सौ रुपए, 501 से 1 किलोग्राम वजन तक 3 हजार रुपए, 1 किलोग्राम से 5 किलोग्राम वजन तक 10 हजार रुपए, 5 किलोग्राम से 10 किलोग्राम वजन तक 20 हजार रुपए तथा 10 किलोग्राम या इससे अधिक वजन पकड़े जाने पर 25 हजार रुपए जुर्माना राशि वसूल की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को जिला में प्लास्टिक वेस्ट रूल्स की कड़ाई एवं सख्ती से पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

    जिलावासी सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए करें सरकार व प्रशासन का सहयोग : डीसी

    डीसी ने कहा कि केंद्र सरकार प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने हेतु 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा रही है। उन्होंने जिला के आम नागरिकों, सभी दुकानदारों, व्यापारियों, होटल व ढाबा संचालकों आदि से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करने का आह्वान करते हुए कहा कि वे सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग रोकने के लिए सरकार व प्रशासन का सहयोग करें ताकि इस महाअभियान को सफल बनाया जा सके।

  • रेवाड़ी जिला में जिम, एकेडमी व कोचिंग सेंटर आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

    रेवाड़ी जिला में जिम, एकेडमी व कोचिंग सेंटर आगामी आदेश तक रहेंगे बंद

    जिलाधीश एवं डीसी अशोक कुमार गर्ग ने जिला में प्रतियोगी परीक्षा व सरकारी नौकरी की तैयारी कराने वाले निजी संस्थानों, एकेडमी व कोचिंग सेंटर सहित जिम को तुरंत प्रभाव से आगामी आदेशों तक बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।

     

    जिलाधीश ने जारी आदेश में बताया कि विदित है कि केंद्र सरकार द्वारा सेना में युवाओं की भर्ती के लिए जारी की गई अग्निपथ योजना के विरोध स्वरूप छात्र संगठनों व राजनीतिक दलों के युवा संगठनों द्वारा जिले की शांति व्यवस्था को भंग करने का अंदेशा है।

     

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    ऐसे में सुरक्षा के दृष्टिगत जिला रेवाड़ी में चल रहे सभी जिम, एकेडमी व कोचिंग सेंटर को बंद रखने के आदेश जारी करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

     

  • सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित :-डीसी

    सर्वश्रेष्ठ युवा पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित :-डीसी

    उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग  ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले युवाओं तथा युवा संगठनों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये आवेदन पांच अगस्त तक जिला खेल अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाए जाने हैं। सामाजिक, खेल, पर्यावरण, सांस्कृतिक गतिविधियां, विज्ञान आदि किसी रचनात्मक क्षेत्र में काम कर रहे युवा व युवा संगठन इन पुरस्कारों के लिए अपना आवेदन दे सकते हैं।

     

     

    उन्होंने बताया कि युवा पुरस्कार जिलास्तर और प्रदेशस्तर पर दिए जाएंगे। एक युवा के लिए व्यक्तिगत उपलब्धियां पिछले एक साल की और संगठनात्मक श्रेणी में युवा संगठन की विगत तीन साल की गतिविधियों को आधार माना जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि जिलास्तर पर सर्वश्रेष्ठ चुने जाने वाले युवा को बीस हजार रुपये की नकद राशि व संगठन को 30 हजार रुपये दिए जाएंगे। राज्य स्तर पर चुने गए युवा को 40 हजार रुपये का पुरस्कार व संगठन को 75 हजार की राशि दी जाएगी।