सत्य खबर, चंडीगढ़ ।The case of Haryana IPS officers reached the High Court, know the reason
हरियाणा में IPS अफसरों के कैडर और एक्स कैडरों के पदों की सूचना न देने का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में हरियाणा सरकार, राज्य सूचना आयोग, एसीएस होम और डीजीपी कार्यालय के राज्य सूचना अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट में यह याचिका राज्य के एसीएस होम और DGP ऑफिस के द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं देने पर लगाई गई है।
अब इस मामले की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर की डेट लगाई है। कोर्ट की ओर से यह नोटिस 1 सितंबर को जारी हुआ था नहीं दी जा रही इन सूचनाओं की जानकारी हरियाणा के एक सीनियर IPS ऑफिसर ने होम डिपार्टमेंट से सूचना मांगी थी कि आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीसीपी के कैडर और एक्स कैडर पदों की 30 अप्रैल 2023 में स्वीकृत पदों की संख्या और केंद्र सरकार के न्यू नोटिफिकेशन की प्रति दी जाए। साथ ही यह जानकारी भी दी जाए जिसमें हरियाणा सरकार ने आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी, डीसीपी के एक्स कैडर सृजित किए थे।
साथ ही उन अफसरों की सूचना भी दी जाए जिनकी तैनाती इन पदों पर की गई है।इसलिए मामला पहुंचा हाईकोर्ट
याचिकाकर्ता के हाईकोर्ट पहुंचने का कारण संबंधित विभागों के द्वारा सूचना नहीं दिए जाने को लेकर ढुलमुल रवैया है। जब जानकारी के लिए गृह विभाग में प्रार्थना पत्र दिया गया तो कहा गया कि यह जानकारी DGP ऑफिस से मिलेगी। इस मामले में डीजीपी ऑफिस से कहा गया कि यह सूचना होम से संबंधित है। जब होम से भी यह जानकारी नहीं मिली तो मामला राज्य सूचना आयोग पहुंचा, लेकिन आयोग के आदेश के बाद भी सूचना नहीं दी गई।जानकारी है, पर नहीं दी जा रही
राज्य सूचना आयोग के लेटर के बाद 16 अगस्त 2023 को ACS होम के सूचना अधिकारी ने जानकारी दी कि अथॉरिटी की तरफ से जब इस मामले में अंतिम निर्णय ले लिया जाएगा इसके बाद सूचना दी जाएगी। याचिकाकर्ता के द्वारा हाईकोर्ट में कहा गया है कि इस मामले की जानकारी विभाग के पास है, लेकिन जानबूझकर फोटो प्रतियां नहीं दी जा रही हैं।