सत्य खबर,उन्नाव।
Unnao rape case: Accused gets bail उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिग से रेप के चर्चित केस में सजा काट रहे भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दे दी है. ये पूरा मामला साल 2017 का है, तब उन्नाव में महिला से बलात्कार के केस में दोषी ठहराया गया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी.
उन्नाव रेप कांड मामले में दोषी पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को सोमवार को अंतरिम जमानत मिल गई है. कुलदीप सिंह सेंगर को बेटी शादी में शामिल होने के लिए पिता की अंतरिम जमानत की गुहार दिल्ली हाई कोर्ट से लगाई थी. पूर्व विधायक की बेटी की गुहार पर दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है. हालांकि कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को 27 जनवरी से 10 फरवरी तक के लिए ही अंतरिम जमानत दी है.
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कब है पूर्व विधायक की बेटी की शादी?
उन्नाव रेप केस में दोषी और उम्र कैद की सजा काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी की शादी अगले महीने है. पूर्व विधायक की बेटी की शादी का प्रोग्राम 18 जनवरी से शुरू हो रहा है. जबकि आठ फरवरी को पूर्व विधायक की बेटी की शादी होगी.
बता दें कि 2017 में कोर्ट द्वारा पूर्व विधायक को दोषी ठहराया गया और उम्र कैद की सजा दी. इसके बाद उन्नाव रेप पीड़िता के रायबरेली जाने के दौरान 2019 में एक ट्रक ने उसकी कार को टक्कर मार दी थी. जिसके बाद 1 अगस्त, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की एक निचली अदालत से मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था. कुलदीप सिंह सेंगर इस समय दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद हैं और उम्रकैद की सजा के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील कर रखी है. Unnao rape case: Accused gets bail
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