history of children day 14 November
हर साल 14 नवंबर के दिन बाल दिवस मनाया जाता है और इस दिन को लेकर बच्चों में बहुत उत्साह रहता है. खास बात ये भी है कि इस दिन देश के पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू की जयंती होती है और इसी मौके पर चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट होता है. आपको बता दें कि बच्चों से विशेष लगाव रखने के कारण उनकी बर्थ एनिवर्सरी को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं. दरअसल, चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाने वाला ट्रिब्यूट है जिन्हें बच्चे प्यार से ‘चाचा नेहरू’ कहते थे. नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 के दिन हुआ था. उनको बच्चों से खास स्नेह था ऐसे में उन्होंने विशेष रूप से बच्चों के लिए स्वदेशी सिनेमा बनाने के लिए 1955 में चिल्ड्रन्स फिल्म सोसाइटी इंडिया की स्थापना की.history of children day 14 November
कैसे और कब हुई इस दिन की शुरुआत
बता दें कि साल 1964 के पहले बाल दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता था. यूनाइटेड नेशन इसी दिन चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट करता है. हालांकि वर्ष 1964 में पंडित नेहरू की मृत्यु को बाद ये तय किया गया कि उनके जन्मदिन को चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाएगा और तब से भारत में 14 नवंबर को चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है. इसकी एक बड़ी वजह पंडित नेहरू का बच्चों से खास लगाव रहना भी है. और इसी प्यार और लगाव के कारण बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू कहते थे
बच्चों की शिक्षा को लेकर थे काफी सजग
एक एडमिनिस्ट्रेटर होने के अलावा जवाहरलाल नेहरू बच्चों की शिक्षा को लेकर भी काफी सजग थे. देश के बहुत से प्रॉमिनेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जैसे एम्स, आईआईटी और आईआईएम उन्हीं का विजन थे, जिससे इनका निर्माण हुआ.बच्चों की शिक्षा के लिए उन्होंने कहा था कि “आज के बच्चे कल का भारत बनाएंगे. जिस तरह से हम उन्हें बड़ा करेंगे, वह देश का भविष्य तय करेगा.history of children day 14 November
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क्या हैं बच्चों के अधिकार
• 6 से 14 साल के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार.
• किसी भी खतरनाक रोजगार से सुरक्षित होने का अधिकार.
• बचपन की देखभाल और शिक्षा का अधिकार.
• दुरुपयोग से सुरक्षा का अधिकार.
• अपनी उम्र और क्षमता के विरुद्ध होने वाले व्यवसायों में आर्थिक आवश्यकता के कारण भेजे जाने से सुरक्षा का अधिकार.
• स्वस्थ तरीके से विकसित होने के लिए समान अवसरों और सुविधाओं का अधिकार.
• स्वतंत्रता और सम्मान का अधिकार और शोषण से बचपन और युवा अवस्था का बचाव का अधिकार.
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