सत्य खबर, नई दिल्ली
आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आपकी टिकट पर दूसरा व्यक्ति कैसे ट्रेन में सफर सकता है| इसके लिए भी भारतीय रेलवे ने नियम बनाए हुए हैं| जिन्हें जानना बेहद जरूरी है|
दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं टिकट
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कई बार यात्री खुद सफर नहीं कर पाता है जिसके कारण उसे ट्रेन टिकट कैन्सल करनी पड़ती है लेकिन अब इस टिकट को आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर किया जा सकता है| अब ये संभव है कि आपकी टिकट पर कोई दूसरा व्यक्ति सफर कर सकता है| हालांकि उसके लिए कुछ रूल हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा| आइए जानते हैं
अब आसानी से दूसरे व्यक्ति के नाम ट्रांसफर होगा ट्रेन टिकट
दरअसल कई बार ऐसा होता है कि पहले कोई व्यक्ति अपने नाम से टिकट बुक करा लेता है लेकिन बाद में वे व्यक्ति किसी काम या समस्या के चलते ट्रेन में सफर नहीं कर पाता है| ऐसे में उस व्यक्ति को ट्रेन टिकट कैन्सल कराने के लिए काफी दिक्कत होती है आउट टिकट कैन्सल होने के बाद ही कैन्सलेशन चार्ज काटकर पैसा रिफ़ंड किया जाता है| लेकिन अब यात्रियों को इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा| जाने रेलवे के खास नियम
दरअसल रेलवे द्वारा खास नियम बनाए गए हैं जिससे व्यक्ति अपनी टिकट को किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है| इसका मतलब यदि किसी व्यक्ति ने अपनी टिकट बुक की है और वे यात्रा नहीं कर पा रहा है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति अब सफर कर सकेगा| इसके लिए एक अनुरोध पत्र रेलवे को देना होता है| वहीं इसमें भी कुछ सीमाएं हैं|
इस तरह से होता है ट्रेन टिकट ट्रांसफर
यदि कुछ ऐसा मामला होता है तो जिस नाम से टिकट को बुक किया गया है उस व्यक्ति को अपने पास के ट्रेन आरक्षण कार्यालय में एक अनुरोध पत्र देना होता है| ई टिकट को माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पत्नी के नाम पर ही ट्रांसफर किया जा सकता है| इसके लिए ई आरक्षण की पर्ची, आईडी प्रमाण पत्र और व्यक्ति से संबंध का प्रमाण देना होगा जिसके नाम पर टिकट ट्रांसफर होना है| ये अनुरोध ट्रेन प्रस्थान के 24 घंटे पहले ही दिया जा सकता है जिसे सिर्फ एक बार ही स्वीकृत किया जाएगा|
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