सत्य खबर
हरियाणा के पांच बार मुख्यमंत्री रहे ओमप्रकाश चौटाला को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस एजी मसीह व एके वर्मा पर आधारित बेंच ने प्रवर्तन निदेशालय अपीलीय ट्रिब्यूनल के उस आदेश को रद कर दिया है जिसके तहत अपीलीय ट्रिब्यूनल ने ओमप्रकाश चौटाला को सिरसा जिले के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी में उनके पोतों की शादी की अनुमति दी थी। यानी अब चौटाला अपने पोतों की शादी के लिए इस कोठी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को रद करते हुए कहा कि यह आदेश नियमानुसार नहीं है, इस आदेश में अपीलीय ट्रिब्यूनल ने किसी कानून का हवाला नहीं दिया। कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल को यह मामला वापस भेजते हुए आदेश दिया कि धवार को इस मामले पर नियमानुसार उचित सुनवाई करें। हाई कोर्ट ने इस मामले में पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रखा था।
मामले की सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के वकील अरविंद मौदगिल ने बेंच को बताया कि पिछले साल ओमप्रकाश चौटाला की तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी को प्रवर्तन निदेशालय (इडी) ने अटैच कर लिया था। नवंबर माह के अंतिम सप्ताह में ओमप्रकाश चौटाला के दो पौत्रों करण चौटाला व अर्जुन चौटाला के विवाह हैं। दोनों अभय सिंह चौटाला के पुत्र हैं। इसके लिए ओमप्रकाश चौटाला की तरफ से अटैच तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी को विवाह के लिए प्रयोग करने की मांग की गई।
चौटाला की मांग पर प्रवर्तन निदेशालय अपीलीय ट्रिब्यूनल, अर्थशोधन निवारण अधिनियम दिल्ली ने एक आदेश जारी कर प्रवर्तन निदेशालय को निर्देश दिया था कि वह विवाह के लिए तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस में बनी कोठी चौटाला को दे। चौटाला परिवार सात दिसंबर को यह कोठी दोबारा प्रवर्तन निदेशालय को वापस कर देगा। प्रवर्तन निदेशालय ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को रद करने की मांग करते हुए कहा कि जब प्रवर्तन निदेशालय ने किसी संपति को अटैच किया हुआ हो और ट्रायल जारी हो तो कैसे संपति को छोड़ा जा सकता है।
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प्रापर्टी प्रिवेंशन आफ मनी लांड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 8 (4) के तहत यह संपति प्रवर्तन निदेशालय के कब्जे में है। भ्रष्टाचार का मामला प्रवर्तन निदेशालय ने कन्फर्म कर दिया है। ऐसे में किसी अटैच संपति आरोपित को नहीं दी जा सकती। प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि अपीलीय ट्रिब्यूनल ने छह नवंबर से पहले कोठी चौटाला को देने का आदेश दिया था। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर हाई कोर्ट ने पहली सुनवाई छह नवंबर को ही अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। अब मंगलवार को हाई कोर्ट ने अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश को ही रद कर दिया।
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