सत्यखबर, चंडीगढ़
बता दे की हरियाणा में लॉकडाउन में कई उद्योगों और फैक्टरियों को आज से राहत मिली है और इनका आज से संचालन होगा. इसको लेकर सबसे पहले राज्य में उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों को शुरू करने की अनुमति के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा. वाहनों और अंतरराष्ट्रीय आवागमन के लिए ई-पास प्राप्त करने के लिए भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा. सामाजिक दूरी बनाकर रखना हर पास की पहली शर्त होगी.
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https://www.youtube.com/watch?v=SaJFdZx7lSw&t=212s
बता दे की उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु ऐसे आवेदनों की जांच एवं स्वीकृति के लिए खण्ड, कस्बा और शहर स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी. ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा उद्योगों तथा अन्य प्रतिष्ठानों हेतु 25 व्यक्तियों तक के लिए अनुमति दी जाएगी.शहरी क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी. 25 व्यक्तियों से 200 व्यक्तियों तक के लिए ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में, नगर निगम क्षेत्र को छोडक़र, क्षेत्र के एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ एवं सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा अनुमति दी जाएगी.
नगर निगम क्षेत्र में निगम आयुक्त, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ/सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा पास की अनुमति दी जाएगी. 200 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की अनुमति क्षेत्र के उपायुक्त, एसपी एवं पुलिस कमिशनर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप-श्रम आयुक्त की कमेटी द्वारा दी जाएगी.
हरिय़ाणा न्युज………………………………………………………………………..
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