सत्य खबर, पानीपत
अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश पानीपत फास्ट ट्रेक कोर्ट सुमित गर्ग ने 12 साल की बच्ची की हत्या कर उसके शव के साथ दुष्कर्म करने के आरोपितों प्रदीप व सागर निवासी गांव उरलाना जिला पानीपत को फांसी की सजा सुनाई है। वहीं बच्ची नाते में दोषियों की भांजी लगती थी। थाना मतलौडा में दर्ज केस के अनुसार एक बच्ची अपने मामा के घर पर रह कर पढती थी। वहीं 14 जनवरी 2018 की सुबह बच्ची कूडा डालने के लिए अपने घर से निकली और फिर लापता हो गई। बच्ची का जब कोई सुराग नहीं लगा तो परिजनों ने उरलाना पुलिस चौकी में इस मामले की शिकायत दी। वहीं पुलिस ने बच्ची की तलाश में लापरवाही बरती। जबकि बच्ची का शव नग्न अवस्था में गांव के तालाब के पास पडा मिला। इधर उरलाना पुलिस चौकी स्टाफ को इस केस की जांच में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन पुलिस कप्तान राहुल शर्मा ने निलंबन व लाइन हाजिर की कडी कार्रवाई की। जबकि चौकी पर गए नए पुलिस स्टाफ ने इस मामले की गहन जांच शुरू की। पुलिस की जांच में पता चला कि कूडा डालने जाते समय प्रदीप व सागर ने बच्ची को अपहरण कर लिया और उसकी गला दबा कर हत्या कर दी। आरोपितों ने बच्ची के शव के साथ दुष्कर्म किया और उसके कपडे जला दिए। शव को नग्न अवस्था में तालाब के किनारे फैंक दिया। बच्ची के शव के शव की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में बच्ची की गला दबा कर हत्या करने, दुष्कर्म होने की पुष्टी हुई।
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इधरए आरोपितों प्रदीप व सागर पर थाना मतलौडा पुलिस ने हत्या करने, दुष्कर्म करने व छह पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज किया और आरोपितों को अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। इधर अतिरिक्त एवं सत्र न्यायधीश पानीपत फास्ट ट्रेक कोर्ट सुमित गर्ग ने थाना मतलौडा पुलिस द्वारा आरोपितों के खिलाफ पेश किए गए हर तरह के साक्ष्यों, गवाहों की गवाही के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा यानि दोषियों को गर्दन के बल पर रस्सी पर तब तक लटकाया जाए जब तक दोनों की मौत न हो जाए। दूसरी ओर पानीपत कोर्ट के तीस साल के इतिहास में दोषियों को फांसी दिए जाने का यह पहला मामला है।
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