रोहिणी दिल्ली मर्डर की वारदात के बाद अन्य मर्डर की वारदात को अंजाम देने की फिराक मे था आरोपी
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल
जीन्द पुलिस अधीक्षक नरेन्द्र बिजारनिया के दिशा निर्देशानुसार अपराधों की रोकथाम के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अघीक्षक जीन्द नितिश अग्रवाल के नेतृत्व में सीआईए स्टाफ ईन्चार्ज निरीक्षक अनुप कुमार की टीम ने गुप्त सुचना के आधार पर आरोपी अंकित उर्फ गोदु निवासी निंदाना (रोहतक) को काबू करके उसके कब्जे से एक पिस्तौल देशी 32 बोर व 4 रौंद जिन्दा 32 बोर बरामद किए गए हैं। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सीआईए स्टाफ इंचार्ज निरिक्षक अनुप सिहं ने बताया कि उनकी टीम अपराधों की रोकथाम हेतु गांव ललितखेडा बस अड्डा पर मौजूद थी कि पीएसआई आशीष कुमार को गुप्त सूचना मिली कि गांव निंदाना निवासी अंकित उर्फ गोदु के पास अवैध असला है जो इस समय गांव लुदाना टोल प्लाजा के पास खडा है। जिस पर टीम ने मौके पर रेड करके आरोपी अंकित को अवैध असला 32 बोर सहित काबू किया है। बरामद पिस्तोल की मैग्जीन से 4 जिंदा रौंद भी बरामद किए गए। पुलिस द्वारा आरोपी को काबू कर थाना पिल्लुखेडा में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी गई। आरोपी से पूछताछ व पुलिस की तफतीश से पता चला कि आरोपी रोहणी, दिल्ली के हत्या में मामले में वांछित था।
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इसके अलावा आरोपी अंकित उर्फ गोदु के खिलाफ मुकदमा न. 40/2014 धारा 395/397 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न.0 31/2014 धारा 395 आईपीसी थाना जुलाना, मुकदमा न0 193/2013 धारा 323/324/506/452/34 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 329/2013 धारा 323/324/506/452/34 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 180/2015 धारा 323/324/506/452/34 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 523/15 धारा 323/324/506/452/34 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 270/2012 धारा 457/380 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 160/2012 धारा 457/380 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 464/2017 धारा 324/506 आईपीसी थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 457/2018 धारा 457/380 आईपीसी थाना सदर भिवानी, मुकदमा न0 138/2018 धारा शस्त्र अधिनियम थाना सदर झज्जर, मुकदमा न0 411/2018 धारा 398/401 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना महम जिला रोहतक, मुकदमा न0 326/2018 धारा 307/452/34 आईपीसी व शस्त्र अधिनियम थाना महम, मुकदमा न0 55 दिनांक 14.02.2020 धारा 148/149/307/34 आईपीसी व शस्त्र अधीनियम थाना महम, मुकदमा न0 490 दिनांक 04.10.2021 धारा 323/506/34 आईपीसी थाना महम, मुकदमा न0 22 दिनांक 04.02.2018 धारा शस्त्र अधीनियम थाना जुलाना, मुकदमा न0 448 दिनांक 12.10.2021 धारा 302/120बी व शस्त्र अधीनियम रोहिणी दिल्ली में दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि आरोपी को अदालत में पेश करके एक दिन का रिमाण्ड पर लिया गया है। रिमाण्ड अवधि के दौरान आरोपी से अन्य वारदातों बारे गहनता से पुछताछ की जाएगी।
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