सत्य खबर, चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों को बड़ी राहत देते हुए लैब टेस्ट की दरों को सीमित कर दिया है. लैब अब तय किए दामों से अधिक वसूल नहीं कर सकते. हालांकि पीपीपी मोड के तहत सेवा प्रदान करने वाले सिटी स्कैन केंद्रों पर ये नई दरें लागू नहीं होंगी।
सरकार की तरफ से सीमित किए गए दामों के तहत एचआरसीटी टेस्ट के लिए 2100 रुपये, आईएल-6 के लिए 1000 रुपये, डी-डिमर के लिए 400 रुपये, एलडीएच के लिए 250 रुपये, सीआरपी के लिए 350 रुपये, प्रोकैल्सिटोनिन के लिए 1500 रुपये और फेरिटिन के लिए 300 रुपये तय किए गए हैं. सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इन दरों में टेस्ट पर होने वाले सभी खर्च जैसे पीपीई, पैकिंग, दस्तावेज, रिपोर्टिंग और जीएसटी/कर (यदि कोई हो) शामिल हैं।
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हालांकि होम कलेक्शन के मामले में, परिवहन, पीपीई किट और मैनपॉवर आदि के लिए किए गए खर्च को कवर करने के लिए उपरोक्त टेस्ट दर के अलावा, एक या एक से अधिक सैंपल लिए जाने के बावजूद, 200 रुपये प्रति घर वसूल करने की अनुमति होगी.. प्रवक्ता ने बताया कि आज तय की गई दरें पीपीपी मोड के तहत स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं प्रदान करने वाले सीटी स्कैन केंद्रों पर लागू नहीं होंगी. इन केंद्रों पर मौजूदा दरें ही लागू रहेंगी. इन आदेशों का पालन ना करने पर आईपीसी की धारा-188 के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है.
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