जनता को हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम के प्रति जागरूक करने के लिए चलाया जाएगा अभियान
अधिनियम के तहत तय समय में सेवाओं का लाभ नहीं देने वाले अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना: नगराधीश दर्शन यादव
सत्य खबर जींद, महाबीर मित्तल: हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम 2०14 के तहत जनता को दिए गए अधिकारों के प्रति लोगों को जागरूक करने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा अनुठी पहल करते हुए जन जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। इस अभियान के तहत जनता तथा अधिकारियों को इस अधिनियम के प्रति विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। नगराधीश दर्शन यादव ने बुधवार को उक्त जानकारी देते हुए बताया कि उपायुक्त नरेश नरवाल के मार्गदर्शन में पूरे जींद जिला में इस अभियान के तहत जनता व अधिकारियों को एक्ट की जानकारी दी जाएगी। जिला के सभी उपमण्डलों में सम्बन्धित एसडीएम की अध्यक्षता में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करवाए जाएंगे। यहीं नहीं इस अधिनियम के तहत जनता को मिले सेवा के अधिकारों की जानकारी जन- जन तक पहुंचाने के लिए जिला में नुक्कड़ नाटक भी करवाए जाएंगे। लोक सम्पर्क विभाग के कलाकारों द्वारा इस अधिनियम पर गीत भी तैयार किए गए है, इन गीतों को भी लोगों को सुनाकर जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जिला के सार्वजनिक स्थलों पर सेवा का अधिकार अधिनियम के पोस्टर/बैनर इत्यादि प्रचार सामग्री चस्पा करवाई जाएगी। इस प्रचार सामग्री में लोगों को बताया जाएगा कि किस सरकारी सेवा का लाभ व्यक्ति कितने समय में प्राप्त कर सकता है।
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उन्होंने कहा कि इस एक्ट को सफल बनाने के लिए इसकी जानकारी जनता व अधिकारियों को होनी चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर वीरवार 9 सितंबर को प्रात: साढ़े 11 बजे स्थानीय चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के सभागार में अधिकारियों को इस एक्ट की जानकारी देने के लिए एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया जाएगा। इस सेमीनार में अधिकारियों को इस अधिनियम की विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। अगर कोई अधिकारी निर्धारित समय अवधि में सेवाओं का लाभ आमजन को उपलब्ध नहीं करवाता है तो सम्बन्धित अधिकारी पर इस अधिनियम के तहत 5 हजार से 2० हजार रुपए की राशि तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि राईट टू सर्विस एक्ट के अन्तर्गत सभी 42 विभागों 547 सेवाओं को ऑनलाईन किया जा रहा है। कई विभागों की सेवाओं को ऑनलाईन किया जा चुका है। सभी सेवाएं ऑनलाईन होने पर लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ लेने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेगे। लोग घर बैठे सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाईन आवेदन कर सकते है और सेवाओं का लाभ भी घर द्वार पर ही उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ निर्धारित समय अवधि में उपलब्ध हो, इसके लिए आटो अपील सॉफ्टवेयर (आस ) भी शुरू किया गया है। यह एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आवेदन करने के बाद ऑटोमैटिक तरीके से आवेदन ऊंच्च अधिकारियों तक पहुंचेगा और यह भी पता चलता रहेगा कि किसी अधिकारी द्वारा निर्धारित समय में सेवा का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। नगराधीश को राईट टू सर्विस एक्ट के सही क्रियान्वयन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
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