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हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 3% बढ़ा डीए जुलाई से होगा लागू अब अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा

हरियाणा के कर्मचारियों की बल्ले बल्ले 3% बढ़ा डीए जुलाई से होगा लागू अब अक्टूबर के वेतन के साथ मिलेगा

Satyakhabarindia

हरियाणा सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत भरी खबर दी है। वित्त विभाग ने आदेश जारी कर महंगाई भत्ता (डीए) और (डीआर) में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है। अब यह दर 55 प्रतिशत से बढ़कर 58 प्रतिशत हो गई हैं। बढ़ी हुई दरें पहली जुलाई, 2025 से प्रभावी होगी।

वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ा हुआ डीए और डीआर अक्तूबर-2025 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा। वहीं जुलाई से सितंबर 2025 तक का एरियर नवंबर 2025 में भुगतान किया जाएगा। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि 50 पैसे या उससे अधिक की राशि को अगले रुपए तक राउंड किया जाएगा, जबकि 50 पैसे से कम को नजरअंदाज किया जाएगा।

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यह निर्णय राज्य सरकार के 7वें वेतन आयोग ढांचे के तहत वेतन और पेंशन प्राप्त करने वाले सभी कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स पर लागू होगा। वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इस संदर्भ में आदेश जारी किए हैं। इस संदर्भ में संबंधित अधिकारियों, एकाउंटेंट जनरल, पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार वित्त सचिव और ट्रेजरी आदि विभाग को सूचित किया है।

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, डीए और डीआर की बढ़ी हुई दर का भुगतान अक्तूबर माह के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा, जबकि जुलाई से सितंबर माह के एरियर का भुगतान नवंबर में किया जाएगा।

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