सत्य खबर, गांधीनगर। Asaram Bapu sentenced to life imprisonment
रेप केस में दोषी करार किए जा चुके आसाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है. गुजरात की गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू के खिलाफ रेप केस में उम्रकैद की सजा सुनाई है. 6 अक्टूबर 2013 को आसाराम समेत कुल 7 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सबूत के अभाव में आसाराम को छोड़कर 6 आरोपियों को बरी कर दिया गया था. इनमें उनकी पत्नी भी शामिल थीं. सेशन कोर्ट ने सोमवार को आसाराम को दोषी ठहराया था जिसके बाद मंगलवार को सजा सुनाई गई. कोर्ट ने पीड़िता को 50 हजार का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है.
गुजरात में गांधीनगर की एक अदालत ने आसाराम बापू को एक महिला शिष्या के साथ बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया था. आसाराम के खिलाफ यह मामला 2013 में दर्ज किया गया था.
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इससे पहले अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को दावा किया कि आसाराम बापू आदतन अपराधी है और उसने स्वयंभू बाबा पर भारी जुर्माना लगाने के साथ उम्रकैद की सजा सुनाने का अनुरोध किया. विशेष लोक अभियोजक आरसी कोडेकर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश डी के सोनी ने सजा पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और अंतिम आदेश दोपहर साढ़े तीन बजे के लिए सुरक्षित रख लिया था.
आसाराम बापू (81) अभी जोधपुर की एक जेल में बंद हैं जहां वह राजस्थान में 2013 में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के एक अन्य मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे हैं. Asaram Bapu sentenced to life imprisonment
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