नौकरियांवायरलहरियाणा

हरियाणा के अग्निवीरों की बल्ले-बल्ले सरकार ने नौकरी के लिए उम्र में छूट दी

हरियाणा के अग्निवीरों की बल्ले-बल्ले सरकार ने नौकरी के लिए उम्र में छूट दी

Satyakhabarindia

Satya Khabar, Panchkula

हरियाणा सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया है। द्वितीय और तृतीय श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए तीन साल की छूट मिलेगी, जबकि पहले बैच के अग्निवीरों को पांच साल की छूट मिलेगी। मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जिसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। यह निर्णय अग्निवीरों को सैन्य सेवा के बाद रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगा। यह फैसला राज्य के उन युवाओं के लिए वरदान साबित होगा जो अग्निवीर योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी कर समाज में वापस लौट रहे हैं।

मुख्य सचिव का आधिकारिक पत्र

जब जींद में लगे पुलिस जिंदाबाद के नारे, 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपियों को बाजार में घुमाया

मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी विभागों को निर्देशित करते हुए पत्र जारी किया। इसमें स्पष्ट कहा गया कि हरियाणा के निवासी पूर्व अग्निवीर राज्य सरकार की नौकरियों के लिए आवेदन करते समय आयु सीमा में राहत पाएंगे। यह छूट सैन्य सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए दी जा रही है, ताकि उनकी उम्र भर्ती की सीमा से अधिक न हो जाए।

ग्रुप बी और सी पदों पर विशेष लाभ

सरकार के आदेशानुसार, ग्रुप बी और ग्रुप सी पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को तीन साल की आयु छूट मिलेगी। वहीं, योजना के पहले बैच के अग्निवीरों को विशेष रूप से पांच साल की छूट का लाभ दिया जाएगा। यह प्रावधान उन 2,227 अग्निवीरों के लिए है, जो पहले बैच में भर्ती हुए थे। इससे उनकी सरकारी नौकरी की राह आसान हो जाएगी।

हरियाणा में न्यूनतम मजदूरी अब 15200, कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर

अग्निवीरों की बढ़ती संख्या और चुनौतियां

हरियाणा में अब तक कुल 7,228 अग्निवीर भर्ती हो चुके हैं। इनमें पहले बैच में 2,227, दूसरे में 2,893 और तीसरे बैच में 2,108 युवा शामिल हैं। चार साल की सेवा के बाद लौटने पर कई अग्निवीरों की उम्र सामान्य भर्ती की आयु सीमा पार कर जाती है। यह फैसला उन्हें रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा और समाज में सम्मानजनक भूमिका निभाने का मौका देगा।

सभी विभागों पर लागू आदेश

झज्जर में फाइनेंसर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या

यह निर्देश राज्य के सभी विभागों, बोर्डों, निगमों, विश्वविद्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। सरकार ने सख्त हिदायत दी है कि इस फैसले को ईमानदारी से अमल में लाया जाए, ताकि कोई पात्र अग्निवीर वंचित न रहे। इससे अग्निवीरों का मनोबल बढ़ेगा और वे देशसेवा के बाद राज्यसेवा में योगदान दे सकेंगे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button