सत्य खबर भोपाल:
MP Congress MLA Vipin Wankhede sentenced to one year imprisonment, MP-MLA court’s decision
विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े की मुसीबत बढ़ गई है. एमपी की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें एक साल की सजा सुनाई है. मामला 2011 का है। जब वानखेड़े ने अन्य पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ छात्र संघ चुनाव और अन्य मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव किया था। इस मामले में कांग्रेस विधायक समेत कुल 6 लोगों को आरोपी बनाया गया था. इस मामले में कोर्ट ने विपिन वानखेड़े और अन्य को एक साल की कैद और 2,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.
कोर्ट के फैसले पर विधायक विपिन वानखेड़े ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें कोर्ट का फैसला मंजूर है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के दबाव में पुलिस प्रशासन द्वारा लगाई गई धाराएं बेबुनियाद हैं. मैं कानूनी विशेषज्ञों से सलाह लेकर आगे की कार्रवाई करूंगा और छात्र हितों की लड़ाई जारी रहेगी।
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2011 में विपिन वानखेड़े ने भोपाल के जहांगीराबाद इलाके में धरना दिया था. विपिन वानखेड़े पर विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर पथराव करने और पुलिस वाहन को नुकसान पहुंचाने का गंभीर आरोप था. इस मामले में आज कोर्ट ने विधायक को सजा सुनाई.