chance to submit delay ITR December 31st 2022
नई दिल्ली. इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है जो कि खत्म होने वाली है और आपके पास ITR भरने के लिए आपके पास केवल 2 दिन का समय बता है. अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है, तो बिना देरी किए सबसे पहले इस काम को निपटा लें. वरना भरना पड़ सकता है बड़ा खामियाजा, जिन्हें जानकार आप हैरान रह जाएंगे । chance to submit delay ITR December 31st 2022
ITR भरने में लेट होने पर कितना देना पड़ सकता है FINE
इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 234F के तहत देरी से आईटीआर फाइल करने वाले व्यक्ति पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है. हालांकि, 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले छोटे करदाताओं को केवल 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
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31 दिसंबर, 2022 तक विलंबित आईटीआर जमा करने का मौका है
जो करदाता 31 जुलाई, 2022 तक अपना रिटर्न (ITR) जमा नहीं करा पाए हैं, उनके लिए 31 दिसंबर, 2022 तक विलंबित आईटीआर जमा करने का मौका है. इस बार चूके तो आयकर विभाग से नोटिस के साथ ही भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है. जिस टैक्सपेयर्स से ऑरिजनल आईटीआर फाइल करने में कोई गलती हुई है, तो करदाता संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल कर अपनी गलती सुधार सकते हैं.
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