सत्यखबर, हरियाणा
प्रदेश सरकार ने भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल रोकने के लिए सोमवार को विधानसभा में नकल विरोधी कानून हरियाणा लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम-2021 पेश किया है। इसके मुताबिक पेपर लीक करने वाले को 7 से 10 वर्ष कैद और 10 लाख रु. तक जुर्माना होगा। साथ ही प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। नकल करने पर अभ्यर्थी को 2 वर्ष की कैद और 5 हजार रु. जुर्माना हो सकता है। अब बिल पर मंगलवार को चर्चा होगी। बिल पास होने के बाद मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। चूंकि मामला प्रदेश से जुड़ा है, इसलिए ऐसी संभावना कम है कि बिल राष्ट्रपति को भेजा जाए।
पेपर लीक के चलते दो भर्तियों की परीक्षा रद्द करनी पड़ीं। सरकार का खर्च बढ़ा है। पेपर लीक से विपक्ष हमलावर है। युवाओं में भर्ती की विश्वसनीयता बनाए रखनी है।लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, यूनिवर्सिटी द्वारा गठित कोई अन्य प्राधिकरण, भर्ती समिति, नगर निकाय, प्राधिकरण, बोर्ड व उपक्रम सभी दायरे में आएंगे।पेपर तैयार, छापने, कोडिंग, वितरण, मूल्यांकन करने वाले, सेंटरों तक पहुंचाने वाले, भर्ती एजेंसी, अभ्यर्थी, सरकारी अधिकारी, परीक्षा केंद्र पर तैनात स्टाफ दायरे में आएंगे।2 साल तक की कैद व 5 हजार तक जुर्माना।
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सेंटर पर निरीक्षण टीम को रोकने, धमकी देने या काम में बाधा पहुंचाने पर 2 वर्ष तक की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना होगा।ऐसा करने वाली परीक्षा एजेंसी व उसके कर्मचारी को 7 वर्ष तक की कैद और एक से तीन लाख रुपए जुर्माना हो सकेगा।स्टाफ से मिल पेपर लीक करने या नकल कराने पर 7 से 10 वर्ष तक की जेल व 10 लाख रु. तक जुर्माना होगा। दोषी की प्रॉपर्टी नीलाम कर नुकसान की भरपाई होगी।7 वर्ष तक की सजा व 1 से 3 लाख जुर्माना।मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं किया है।
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