AJL प्लाट पुनः आबंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोहरा आरोप मुक्त
विशेष अदालत ने ईडी द्वारा दायर मामले को ही रद्द किया

सत्य खबर हरियाणा
Court Decision : पंचकूला स्थित ED अदालत ने AJL प्लाट पुनः आबंटन मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और मोती लाल वोहरा को आरोप मुक्त कर दिया है। हरियाणा की विशेष अदालत ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को भूखंड पुनर्आवंटन मामले में दोषमुक्त कर दिया।
पंचकुला में सुनवाई के दौरान, हुड्डा के वकील ने 25 फरवरी के उच्च न्यायालय के आदेश को प्रस्तुत किया, जिसमें उनके और एजेएल के खिलाफ आरोप तय करने को रद्द कर दिया गया था। पीठ ने माना कि रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री से प्रथम दृष्टया भी कथित अपराधों के तत्व सिद्ध नहीं होते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा कि भूखंड का पुनर्आवंटन सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया था, इसे किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा कभी भी अवैध घोषित नहीं किया गया था, और इसे पूरी तरह से लागू किया गया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का भूखंड पुनर्आवंटन से संबंधित मामले पर आज अदालत में सुनवाई तय थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वकील, एसपीएस परमार ने कहा, “पिछली तारीख पर हमने उच्च न्यायालय का वह आदेश प्रस्तुत किया जिसके कारण पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और एजेएल को दोषमुक्त किया गया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार, मूल अपराध में दोषमुक्त होने के बाद ईडी का मामला भी आज रद्द कर दिया गया।”
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