18 दिसंबर से दिल्ली में चलेगी बिना प्रदूषण सर्टिफिकेट वाली गाड़ियों को मिलेगा ये सजा

दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण और जहरीले स्मॉग को देखते हुए सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा की है कि 18 दिसंबर से बिना प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (PUCC) वाले वाहनों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि अगर आपके वाहन का प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है तो आप पेट्रोल पंप पर तेल नहीं भरवा पाएंगे। साथ ही, दिल्ली में BS-6 से कम मानक वाले वाहनों की एंट्री पूरी तरह बंद कर दी जाएगी। यह नियम दिल्ली के अंदर आने वाले प्राइवेट और कमर्शियल दोनों तरह के वाहनों पर लागू होगा।
सरकार ने यह भी साफ किया कि यदि कोई ट्रक कंस्ट्रक्शन सामग्री लेकर दिल्ली में प्रवेश करता है और उसका वाहन BS-6 मानक का नहीं है या प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं है, तो उस ट्रक को सील कर दिया जाएगा। इसके लिए दिल्ली सरकार ने कैमरों के जरिए वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र की जांच भी शुरू कर दी है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पिछले दस वर्षों से लगभग समान बनी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कूड़े के पहाड़ों को कम करने में सफलता हासिल की है और कई इलाकों को साफ किया गया है। साथ ही डीजल जनरेटरों पर भी सख्त कार्रवाई हुई है।
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने भी प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार से और कठोर कदम उठाने की मांग की।
इस घोषणा के बाद दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सख्ती बढ़ेगी और शहर को सांस लेने लायक बनाने के प्रयास तेज होंगे। अब देखना यह होगा कि आम जनता और वाहनों के मालिक इस नए नियम का कितना पालन करते हैं और प्रदूषण नियंत्रण में कितना सुधार होता है।