NCR में रेलवे लाइन से हटाई जायेंगी झुग्गी-झोपडिया
15 किलोमीटर तक हटाई जाएगी झुग्गी-झोपडिया
करीब 12 हजार लोग हो जाएंगे बेघर
सत्यखबर फरीदाबाद
पिछले करीब 40 सालों से रेलवे की जमीन पर कब्जा करके मकान बनाकर रहने वाले लोगों को अब रेलने की जमीन को खाली करना होगा। जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेश जारी कर दिए गए है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली एनसीआर के 140 किलोमीटर लंबी रेलने लाइन की दोनों तरफ रेलवे की जमीन पर बनाई गई झुग्गी-झोपडियों को हटाया जायेगा।
इन इलाकों में रहने वाले लोगों ने बताया कि वो पिछले 40 सालों से यंहा रह रहे है। अगर अब उनको हटाया जायेगा तो वो कंहा जायेगा। लोगों ने कहा कि अगर उनके यंहा पर तोड-फोड होती है तो वो इस मामले को लेकर आगे जायेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से यंहा पर सर्वे भी करा लिया गया है और जंहा उनके मकान है वो वहीं रहेंगे।
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बता दे की सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश वर्ष 1985 में एक सामाजिक कार्यकर्ता एमसी मेहता की याचिका पर सुनवाई के बाद जारी किया है। इस याचिका में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण व अतिक्रमण इत्यादि की समस्या को उठाया गया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट पिछले 35 सालों में समय-समय पर बहुत से सुधारात्मक आदेश जारी करती रही है। रेलवे ने हलफनामा दायर कर कहा था कि राजनीतिक दखलंदाजी के चलते अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। अभी जैसे ही कार्यवाही शुरू की जाएगी।
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