सत्य खबर चंडीगढ
हरियाणा के शहरी निकायों में अब पार्षदों की खरीद-फरोख्त समाप्त होगी। अब नगर निगम में अब मेयर का चुनाव सीधे जनता करेगी। इसी तरह जनता के नगर परिषद व नगरपालिका के प्रधान या अध्यक्ष चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के जरिये होगा। मेयर या अध्यक्ष के चुनाव में पार्षदों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इससे अध्यक्ष बनने वालों के लिए पार्षदों की खरीद फरोख्त भी बंद हो जाएगी तथा जनता अपनी पसंद का मेयर या अध्यक्ष चुन सकेगी।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया है। 2019 में नगर निगमों के चुनाव डायरेक्ट हुए थे, लेकिन तब कानून में एक संशोधन करना रह गया था। अब तय किया गया है कि पहले से मेयर, अध्यक्ष या पार्षद चुने गए किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी।
पंचायती जमीनों पर कब्जा किया तो देना होगा अधिक जुर्माना
मुख्यमंत्री के अनुसार पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे के लिए जुर्माना प्रति हेक्टेयर पांच से दस हजार रुपये था, अब उसे एक प्रतिशत प्रति वर्ष कलेक्टर रेट के हिसाब से निर्धारित कर दिया गया है। अधिकतम जुर्माने की राशि जमीन के कलक्टर रेट का दस प्रतिशत तक होगी।
352 रिटायर्ड शिक्षकों व कर्मचारियों को छह से 20 हजार मासिक मानदेय
हरियाणा सरकार ने सहायता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों से 28 जुलाई 1988 से 10 मई 1998 तक की अवधि के दौरान सेवानिवृत शिक्षकों एवं गैर-शिक्षक अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पंडित दीन दयाल उपाध्याय मानदेय योजना के माध्यम से पेंशन के रूप में मासिक मानदेय प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार प्राचार्य को 20 हजार रुपये, मुख्याध्यापक को 18 हजार रुपये, प्राध्यापक को 16 हजार रुपये, अध्यापक/हिंदी/पंजाबी/संस्कृत/उर्दू को 14 हजार रुपये, जेबीटी/कला अध्यापक/पीटीआइ/कटिंग एवं टेलरिंग अध्यापक को 12 हजार, नॉन टीचिंग स्टाफ (तृतीय श्रेणी) को 11 हजार और नॉन टीचिंग स्टाफ (चतुर्थ श्रेणी) को छह हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों की संख्या 352 है, जिन्हेंं सरकार के इस निर्णय से लाभ होगा।
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