सत्यखबर सफीदों
सफीदों थाना में 7 अक्टूबर 2018 को असंध के ही 7 लोगों पर हत्या के प्रयास, शस्त्र अधिनियम व जान से मारने की धमकी देने के आरोपों के साथ कथित तौर पर झूठा मामला दर्ज करवाकर पुलिस का समय बर्बाद करने के आरोप में सफीदों पुलिस ने यहां के उपमंडल न्यायिक मजिस्ट्रेट अजय कुमार की अदालत में असंध के पूर्व विधायक बख्शीश सिंह विर्क के बेटे हरप्रीत सिंह व उसके साथी हरमिंद्र सिंह निवासी असंध के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के तहत कलंदरा दायर किया है जिसमें अदालत ने आरोपियों को 21 अक्टूबर के लिए नोटिस जारी किया है।
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बता दें कि 7 अक्टूबर 2018 को असंध के हरमिंदर सिंह ने सफीदों थाना में शिकायत देकर असंध के ही 7 लोगों पर हत्या के प्रयास व कई अन्य आरोपों में अपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप था कि शिकायतकर्ता असंध के तत्कालीन विधायक बख्शीश सिंह विर्क के बेटे हरप्रीत सिंह के साथ किसी काम से सफीदों में आया था। उस देर सांय 7 लोगों ने उनकी कार को नहर पुल के पास रोका और शीशा उतरवाकर हीरा सिंह नाम के आरोपी ने पिस्तौल से हरप्रीत सिंह पर गोली चला दी जो उनकी कार के डैशबोर्ड पर लगी थी और तब उन्होंने थाना की तरफ भागकर जान बचाई थी।
पुलिस ने इस मामले को तत्कालीन विधायक के बेटे का मामला होने के कारण इसकी जांच हाई प्रोफाइल मामले की तरह की जिसमें कई आरोपियों को गिरफ्तार करके कई-कई दिन के रिमांड पर लिया और फिर वे न्यायिक हिरासत में भी रहे। दायर कलंदरा अनुसार अपराध शाखा के डी.एस.पी. शमशेर सिंह ने इसकी जांच में इसे झूठा पाया।
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उसके बाद पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक जींद के निर्देश पर सफीदों के तात्कालीन डी.एस.पी. चंद्रपाल सिंह की अध्यक्षता में 23 मार्च 2020 को गठित विशेष अनुसंधान टीम ने इसकी जांच की और उसके बाद भी 13 जुलाई 2020 को पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत की अध्यक्षता में विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया जिसकी जांच के बाद दायर कलंदरा में पुलिस का कहना है कि मामले के अनुसंधान में शिकायत पक्ष उन पर गोली चलाए जाने व अन्य आरोपों को सिद्ध नहीं कर पाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि हरमिंद्र सिंह व उसके गवाह हरप्रीत सिंह ने यह झूठा मामला आरोपियों पर दर्ज कराया था।
अब अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के निर्देश पर सदर थाना सफीदों के प्रभारी धर्मवीर सिंह ने दोनों आरोपियों पर यह कलंदरा अदालत में पेश किया है जिसकी अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
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