2 घंटे में 14 एजेंडों को दी हरियाणा कैबिनेट ने हरी झंडी
नई शिक्षक तबादला नीति लागू, दयालु योजना का विस्तार, ईवी वाहनों को टैक्स में छूट

सत्य खबर हरियाणा
Haryana Cabinet Meeting : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में सोमवार को करीब 2 घंटे में करीब 15 एजेंडे रखे गए, जिनमें 14 को मंजूरी मिली है। मुख्यमंत्री के अनुसार पहला एजेंडा मॉडल आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी और टीचर्स आनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का था, जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी हाईकोर्ट और समय समय पर आने वाली टिप्पणियों के आधार पर बनाई गई है।

देर शाम पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। दयालु-1 योजना का दायरा बढ़ेगा। बागवानी नर्सरी नियम-2026 को भी मंजूरी दी। अब नर्सरी का लाइसेंस जारी होगा। रिन्यू भी करवाना होगा। नर्सरी में बिकने वाली पौध पर क्यूआर कोड जरूरी होगा। रिकॉर्ड का पूरा प्रबंधन होगा। इसके अलावा नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बस और ट्रक की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी।
शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी का असर
70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता वाले शिक्षक संरक्षित श्रेणी में शामिल किए जाएंगे। पहले जिन शिक्षकों की रिटायरमेंट में 12 महीने शेष रहते थे, उन्हें छूट मिलती थी। अब यह अवधि बढ़ाकर 18 महीने करने की तैयारी है। यानी सेवानिवृत्ति के अंतिम डेढ़ वर्ष में तबादले का दबाव काफी हद तक कम हो सकेगा। शिक्षक की जितनी अधिक उम्र होगी, उसे इतने अधिक अंक मिलेंगे। यदि टीचर की उम्र 50 साल है तो उन्हें 25 अंक मिलेंगे। इसी तरह अनुभव के आधार पर अंक मिलेंगे। टीचर की जितने साल की सर्विस उतने अंक होंगे। हालांकि इनकी अधिकतम संख्या 30 रहेगी। जो शिक्षक अकेले अपने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, यानी सिंगल पेरेंट हैं, उन्हें 10 अतिरिक्त अंक मिलेंगे। हालांकि मेल टीचर को नाबालिग बच्चे या अविवाहित बेटियों के आधार पर कोई अतिरिक्त अंक नहीं मिलेगा। लेडी टीचर, विधवा, तलाकशुदा, न्यायिक रूप से अलग रह रही महिलाएं, सिंगल पेरेंट, गंभीर बीमारी से प्रभावित शिक्षक, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग बच्चों के अभिभावक, सैन्य एवं अर्द्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथी इस श्रेणी में शामिल किए गए हैं। इनमें अधिकांश श्रेणियों को 10-10 अंक देने का प्रस्ताव है। विशेष रूप से सिंगल पेरेंट शिक्षकों को अतिरिक्त राहत देने की व्यवस्था की गई है। कुल 120 अंकों में से अधिकतम 30 अंक आयु, 30 अंक कैडर अनुभव और 60 अंक विशेष परिस्थितियों के लिए निर्धारित किए हैं। यानी आधी रैंकिंग विशेष श्रेणी पर आधारित होगी, जबकि शेष अंक उम्र व अनुभव से मिलेंगे। इससे लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों को अधिक संतुलित अवसर मिल सकेंगे।
दयालु योजना में संशोधन
सीएम नायब सैनी ने कहा कि कैबिनेट मीटिंग में दयालु योजना में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। पहले दयालु योजना के तहत पात्र व्यक्ति अपने परिजन की मौत या दिव्यांगता के दावे को तीन महीने तक ही पेश कर पाता था, लेकिन सरकार ने लोगों को इसमें राहत देते हुए तय किया है कि अब पात्र लोग ये दावा छह महीने तक पेश कर पाएंगे। सीएम ने बताया कि इसमें संशोधन करके ये भी राहत दी गई है कि यदि छह महीने से ये दावा देरी से किया जाता है तो इसके लिए भी प्रावधानों की कैबिनेट में मंजूरी दी गई है।
नई ईवी बस और ट्रक की खरीद पर टैक्स में छूट
सीएम नायब सैनी ने बताया कि एनसीआर एरिया में ई-बस ओर ट्रक बी एस फोर या पुराने मानकों वाले वाहनों के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बताया कि ऐसे वाहनों को बदलने पर मोटर वाहन कर में छूट देने को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। नई ईवी बस और ट्रक की खरीद पर पात्र लाभार्थियों को मोटर वाहन कर में 100% छूट दी जाएगी।
सीएम नायब सैनी ने बताया कि हरियाणा राज्य महिला आयोग अध्यादेश में संसोधन को मंजूरी दी गई है। आयोग में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 7 कर दी गई है।
जल प्रदूषण के नियम और प्रभावी
सीएम नायब सैनी ने बताया कि जल प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को अपनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इससे हरियाणा में जल प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े कानून को अधिक प्रभावी आधुनिक और व्यवहारी बनाया जाएगा। इस संशोधन इज ऑफ डूइंग बिजनेस इज आफ लिविंग और भरोसे पर आधारित सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब शामलात भूमि की स्वीकृति डीसी दे सकेंगे
सीएम नायब सैनी ने बताया कि कैबिनेट बैठक में शामलात भूमि 2026 निति को मंजूरी दी है। इसके तहत आवेदकों को समय पर राहत देने के लिए मामलों की स्वीकृति देने का अधिकार संबंधित जिला उपायुक्त को दिया गया है। इससे पहले ये अधिकार डायरेक्टर को होता था।
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