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99% अपाहिज के पुत्र को निजी स्कूल ने नियम 134ए के तहत पढ़ाने को किया मना

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99% अपाहिज के पुत्र को निजी स्कूल ने नियम 134ए के तहत पढ़ाने को किया मना

गांव खोल निवासी बबिता आज कैलाश चंद एड्वोकेट के पास सहायता के लिये पहुची बबिता ने बताया कि उसके पति 99% शारीरिक अपाहिज है और आज भी दिल्ली में एक हस्पताल में ऑपरेशन थियेटर में भर्ती है उनके पति की हालात नाजुक बनी हुई है .जीत अब कक्षा आठवी में पढ़ रहा है .

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उनके पुत्र जीत का दाखिला कक्षा पांचवी में लगभग 4 वर्ष पूर्व किसी निजी स्कूल में पीथड़ावास जिला रेवाड़ी में नियम 134ए के तहत हुआ था, दाखिले के समय भी स्कूल ने आना कानी की थी, उसके बाद स्कूल बस सुविधा देने में परेशानी की गई

लॉक डाउन के उपरांत जब बच्चा स्कूल जाने के लिये स्कूल बस में बैठने लगा तो स्कूल संचालक द्वारा बच्चे को स्कूल बस से नीचे उतरवा दिया गया कहा गया कि अब नियम 134ए खत्म हो गया है इसलिय अब पहले से दाखिल बच्चो को भी हम नही पढ़ाएंगे, बच्चा रोता हुआ स्कूल बस से नीचे आया जिस पर बच्चे की समस्या को लेकर बबिता देवी आज कैलाश चंद एड्वोकेट के पास सहयोग की मांग हेतु पहुची जिस पर कैलाश चंद एड्वोकेट ने बच्चे की समस्या बारे उच्च अधिकारियो पंचकूला व जिला प्रसाशन को शिकायत भेजी, अगर अधिकारियो द्वारा बच्चे की समस्या का समाधान नही हुआ तो कैलाश चंद एड्वोकेट द्वारा न्यायालय में वाद दायर करके बच्चे को न्याय दिलवाया जाएगा …

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