हरियाणा में SC सर्टिफिकेट भी अब हुआ अमान्य, बनवाना होगा OSC और DSC सर्टिफिकेट
हरियाणा सेवाएं चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी

सत्य खबर हरियाणा
Certificate Validity : आज 1 अप्रैल से हरियाणा में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए पुराने ईडब्ल्यूएस और बीसीए और बीसीबी सर्टिफिकेट अवैध हो गए हैं। प्रदेश के हरियाणा सेवाएं चयन आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने इस बारे में जब लोगों को अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी तो इसके बाद लोगों के प्रश्न भी शुरू हो गए हैं।
सोशल मीडिया के माध्यम से कई अभ्यर्थियों ने हरियाणा सेवई चयन आयोग के अध्यक्ष से सर्टिफिकेट को लेकर प्रश्न पूछा है कि क्या वित्तीय वर्ष बीतने के बाद OSC और DSC सर्टिफिकेट भी नए बनवाने पड़ेंगे?
इसके जवाब में आयोग के अध्यक्ष हिम्मत सिंह ने कहा है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास पुराने OSC और DSC सर्टिफिकेट मौजूद हैं उन्हें नए सर्टिफिकेट बनवाने के आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिन अभ्यर्थियों के पास Scheduled Caste (SC) के सर्टिफिकेट हैं वे नए OSC और DSC सर्टिफिकेट बनवा लें।
इसका अर्थ यह है कि हरियाणा में SC के सर्टिफिकेट भी अब सरकारी सेवाओं में मान्य नहीं होंगे उनके स्थान पर OSC और DSC सर्टिफिकेट ही चलेंगे।
बता दें कि 2024 के विधानसभा चुनाव परिणाम के तुरंत बाद हरियाणा सरकार ने हरियाणा में अनुसूचित जाति आरक्षण का बंटवारा कर दिया था और OSC और DSC में अनुसूचित जाति के आरक्षण को बराबर बराबर बांटने का काम किया था। DSC समाज के लोग पहले से इसकी मांग कर रहे थे और इस मामले में हरियाणा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर सरकार चाहे तो वह अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण कर सकती है।
#HaryanaUpdates #SCCertificateInvalid #OSCCertificate #DSCCertificate #HaryanaNews #CertificateRenewal #Governance #HaryanaGovernment #HaryanaStudents #LegalUpdates #DocumentVerification #StateCertificates #EducationInHaryana #HaryanaPolicyChange #CertificateRequirements #AdministrativeChanges #PublicNotice #HaryanaOfficials #MandatoryDocuments #YouthInHaryana