ताजा समाचार

महिला से छेड़छाड़ व मारपीट के तीन दोषियों को दो साल की कैद

एक महिला से छेड़छाड़ व उसके पति के साथ मारपीट करने के आरोपियों को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने दो साल की कैद व प्रति दोषी पर ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषियों को चार महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Satyakhabarindia

पुलिस को दी शिकायत में एक गांव निवासी महिला व उसके पति ने बताया था कि 19 दिसंबर 2019 को वह दोनों लकड़ियां लेने के लिए पहाड़ में गए थे। वहां पर गांव खोल निवासी तीन लड़के आए, जिन्होंने शराब पी हुई थी। तीनों ने महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और उसके पति के साथ मारपीट की।

 

मामन खान के खिलाफ हरियाणा सरकार कर रही राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से कार्रवाई

विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के सिर में चोट मार कर घायल कर दिया था और उसके पति के साथ भी मारपीट की थी। आरोपी जान से मारने की धमकी देकर उनका मोबाइल भी छीन ले गए थे। घटना के बाद दोनों पति-पत्नी घायल हालत में थाने पहुंचे थे और पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस ने महिला के पति की शिकायत पर खोल निवासी कुर्बान उर्फ बिल्ली, गौरव उर्फ जगतपाल व हिमांशु के खिलाफ दुष्कर्म का प्रयास, जान से मारने, झपटमारी व मारपीट का मामला दर्ज किया था।

ये भी पढ़े : NH-48 व सर्विस रोड़ पर बने गड्ढों की जल्द मरम्मत कराएँ NHAI 

केजरीवाल की पार्टी पर BJP का बड़ा हमला, आतिशी ने साजिश का लगाया आरोप
केजरीवाल की पार्टी पर BJP का बड़ा हमला, आतिशी ने साजिश का लगाया आरोप

जांच के बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ साक्ष्य व गवाह भी प्रस्तुत किए गए। सभी पहलुओं पर सुनवाई के बाद अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बासवाना की अदालत ने तीनों आरोपियों को मारपीट व छेड़छाड़ का दोषी करार दिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को दो साल की कैद व ढाई-ढाई हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।

 

केजरीवाल और सिसोदिया ने जज पर उठाए सवाल, दिल्ली राजनीति में बड़ा मोड़
केजरीवाल और सिसोदिया ने जज पर उठाए सवाल, दिल्ली राजनीति में बड़ा मोड़

 

Back to top button