सत्य खबर गुरुग्राम
नूंह पुलिस की तरफ से जिन 57 जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी उसे लेकर नूंह जिले की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा की अदालत ने फैसला सुना दिया है। फैसले के मुताबिक सभी के खिलाफ केवल 188 के तहत कार्रवाई की गई। अन्य सभी धाराएं उनके ऊपर से हटाते हुए उन्हें विदेश जाने की इजाजत दे दी गई।
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नूंह के एसएचओ को आदेश दिया गया है कि वह सभी जमातियों के वीजा एवं पासपोर्ट दे दें ताकि वह अपने देश जा सकें। अदालत ने अपने फैसले में वसुधैव कुटुंबकम की बात कही। कोर्ट ने कहा कि उनसे केवल एक गलती हुई कि इन्होंने अपने बारे में सीएमओ को जानकारी नहीं दी। इसके अलावा उन्होंने किसी प्रकार की कोई गलती नहीं की। इस आधार पर सभी को केवल आपदा प्रबंधन एक्ट के तहत दोषी मानते हुए जुर्माना लगाया।
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