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डीएम यशेन्द्र सिंह ने धारा 144 के तहत जिला में ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी

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डीएम यशेन्द्र सिंह ने धारा 144 के तहत जिला में ड्रोन उड़ाने पर लगाई पाबंदी

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रेवाड़ी: जिलाधीश यशेन्द्र सिंह ने जिला में मनाए जाने वाले जिला स्तरीय स्वतंत्रता समारोह की सुरक्षा के दृष्टिïगत आईपीसी 1973 की धारा 144 के तहत जिला रेवाड़ी में किसी भी समारोह या कार्यक्रम के दौरान व किसी भी प्रकार से ड्रोन सिस्टम चालने पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं। जिला में ये आदेश 16 अगस्त 2021 तक प्रभावी रहेंगे।

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संबंधित उपमंडल अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक एवं थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों की सख्ती से पालना करना सुनश्चित करेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहित की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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