20 साल के लड़के की शादी करवाने पर पंडित, गवाहों और लड़की के खिलाफ मामला दर्ज
सुरक्षा मांगने के लिए पुलिस चौकी जाना पड़ गया महंगा

सत्य खबर हरियाणा
Marriage Age : अक्सर यह मान लिया जाता है कि 18 साल का लड़का शादी के लायक हो जाता है, जबकि लड़के की शादी की उम्र सरकार द्वारा 21 साल तय है। करनाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें 22 साल की एक लड़की ने 20 साल के एक लड़के के साथ मंदिर में शादी कर ली और जब वह सुरक्षा मांगने के लिए पहुंचे तो नाबालिग लड़के के कारण पुलिस ने लड़की, पंडित और दो गवाहों के खिलाफ बाल विवाह का केस दर्ज कर लिया है।
असल में एक प्रेमी जोड़े ने मंदिर में शादी कर ली और शादी का प्रमाण पत्र लेकर वह सुरक्षा लेने के लिए पुलिस के पास पहुंचे तो दूल्हा नाबालिग निकला। इसके बाद पुलिस ने बाल विवाह निषेध अधिकारी को मामले की जानकारी दी। उन्होंने सेक्टर 32-33 थाने में दुल्हन, पंडित और दो गवाहों के खिलाफ केस दर्ज किया है।
पुलिस के अनुसार, 14 जनवरी को करनाल की महिला संरक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी सविता राणा को सीतामाई चौकी इंचार्ज से शिकायत मिली थी।शिकायत में बताया गया कि 13 जनवरी की शाम लगभग सात से आठ बजे एक प्रेमी जोड़ा सीतामाई चौकी में आया और कहा कि उन्होंने मंदिर में लव मैरिज कर ली है। पुलिस ने जब उनके कागजात जांचे तो पता चला कि यह बाल विवाह है।
इस मामले में लड़के की उम्र 20 साल मिली। युवती की उम्र 22 साल है। युवती ने कहा कि उसने 13 जनवरी को मां बगलामुखी ज्योतिष अनुष्ठान केंद्र, श्री हनुमान मंदिर, निर्मल विहार करनाल में अपनी इच्छा से हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार शादी की थी। पंडित कमलकांत ने शादी कराई और विवाह प्रमाण पत्र भी दिया। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि बाल विवाह का केस दर्ज कर लिया गया है। जांच की जा रही है।
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