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उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश हाईकोर्ट को दो महीने की डेडलाइन

Satyakhabarindia

उन्नाव रेप केस से जुड़े पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम निर्देश जारी किया है। अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट को मुख्य अपील पर जल्द से जल्द फैसला लेने को कहा है और इसके लिए दो महीने की समयसीमा तय की है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले में अनावश्यक देरी न्याय प्रक्रिया के लिए उचित नहीं होगी, इसलिए हाईकोर्ट को प्राथमिकता के आधार पर इस अपील पर निर्णय देना चाहिए। यह निर्देश केस की गंभीरता और लंबे समय से लंबित सुनवाई को देखते हुए दिया गया है।

सजा निलंबन विवाद और CBI की याचिका

इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद सजा के निलंबन को लेकर बना हुआ है। कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित किए जाने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट पहले ही दिसंबर में हाईकोर्ट के इस आदेश पर रोक लगा चुका है। इसका मतलब है कि फिलहाल सेंगर की सजा निलंबन का लाभ नहीं मिल रहा है और मामला न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अब हाईकोर्ट को इस पूरे मुद्दे पर अंतिम सुनवाई कर निर्णय देना है।

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कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें और कानूनी बहस

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि इस अपील की सुनवाई हाईकोर्ट में 25 तारीख को निर्धारित है। वहीं सेंगर की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि वह अपील के निर्णय में बाधा नहीं डाल रहे हैं, लेकिन सजा निलंबन पर लगी रोक के बाद उनकी स्थिति प्रभावित हो रही है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि वे यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि पीड़िता उस समय नाबालिग नहीं थी। इस पर कोर्ट में कानूनी व्याख्या को लेकर बहस और तेज हो गई।

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लोक सेवक की परिभाषा पर उठे सवाल और मामला पृष्ठभूमि

सुनवाई के दौरान एक अहम कानूनी सवाल भी सामने आया कि क्या एक विधायक को लोक सेवक की श्रेणी में रखा जा सकता है। इस पर दोनों पक्षों ने अलग-अलग तर्क रखे। सॉलिसिटर जनरल ने भी इसी पहलू पर टिप्पणी की कि यह कानूनी रूप से विचार का विषय है। यह पूरा मामला वर्ष 2017 के उन्नाव रेप केस से जुड़ा है जिसमें एक नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप और उसके बाद न्याय की लंबी लड़ाई शामिल है। इस केस में कुलदीप सिंह सेंगर मुख्य आरोपी हैं और मामला अभी भी विभिन्न अदालतों में विचाराधीन है।

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