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पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की बढ़ सकती हैं मुश्किलें

अदालत से रेप के प्रयास की धारा जोड़ने और सैशन ट्रायल की मांग, सुनवाई 29 को

Satyakhabarindia

 

सत्य खबर हरियाणा

Sandeep Singh : हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं। पूर्व खेल मंत्री से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न मामले में अभियोजन पक्ष ने तय आरोप में संशोधन की मांग करते हुए रेप के प्रयास की धारा जोड़े जाने को लेकर अर्जी दायर की है।

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शनिवार को चीफ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) की कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हुई। दायर अर्जी में अभियोजन पक्ष ने अदालत से केस में 376/511 की धाराएं जोड़ने की मांग करते हुए इस मामले को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट को भेजने की मांग की है। इस मामले में अब अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तिथि तय की गई है। इसमें बचाव पक्ष अर्जी पर जवाब दायर किए जाने के साथ बहस कर सकता है।

शिकायतकर्ता जूनियर महिला हॉकी कोच के वकील समीर सेठी के अनुसार अर्जी के बाद ही क्रॉस एग्जामिनेशन हो सकेगा। क्रॉस एग्जामिनेशन बचाव पक्ष की ओर से किया जाएगा। वहीं पिछली सुनवाई के दौरान पीड़िता का एग्जामिनेशन-इन-चीफ पूरा हो गया था। दोनों तारीखों पर एग्जामिनेशन-इन-चीफ में पीड़िता अपने बयान पर कायम रही थी। संभव है कि एग्जामिनेशन-इन-चीफ में दर्ज करवाए गए बयान के आधार पर ही अभियोजन पक्ष ने आरोप तय में संशोधन की अर्जी दायर कर दी।

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अभियोजन पक्ष ने अदालत को बताया कि केस के रिकॉर्ड में मौजूद साक्ष्य, खासकर पीड़िता का बयान जो धारा 164 CrPC के तहत दर्ज है और कोर्ट में दी गई उसकी गवाही, आरोपी के खिलाफ गंभीर और स्पष्ट आरोप साबित करते हैं। इन तथ्यों से यह साफ होता है कि मामला केवल छेड़छाड़ का नहीं बल्कि रेप की कोशिश का बनता है।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ने कहा कि अब तक चार्जशीट में इस गंभीर धारा को शामिल नहीं करना एक कानूनी चूक है, जिसे सुधारना जरूरी है ताकि आरोपी पर अपराध की वास्तविक गंभीरता के अनुसार मुकदमा चल सके। अदालत से यह भी आग्रह किया गया है कि चूंकि धारा 376/511 का मामला गंभीर श्रेणी में आता है, इसलिए इसे CrPC की धारा 323 के तहत सेशंस कोर्ट में ट्रायल के लिए भेजा जाए।

यह घटनाक्रम इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि अगर कोर्ट इस आवेदन को स्वीकार करता है, तो आरोपी के खिलाफ केस की दिशा और गंभीरता दोनों बदल सकती हैं और सख्त सजा का रास्ता भी खुल सकता है।

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