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सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नीति लागू

सरकार ने माडल ट्रांसफर पॉलिसी की अधिसूचना जारी की

Satyakhabarindia

 

 

सत्य खबर हरियाणा

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Model Transfer Policy : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के तबादलों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मॉडल ऑनलाइन स्थानांतरण नीति-2026 अधिसूचित कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब नियमित कर्मचारियों के तबादले 120 अंकों की मेरिट प्रणाली के आधार पर होंगे और पूरी प्रक्रिया एच. आर. एम. एस. से जुड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित की जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों में किसी भी प्रकार की सिफारिश, व्यक्तिगत पत्राचार या बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। ऐसा प्रयास अनुशासनात्मक कार्रवाई का आधार बन सकता है।

पहले कहा जा रहा था कि यह तबादला नीति शिक्षकों के लिए है। लेकिन सरकार की अधिसूचना के मुताबिक यह तबादला नीति सभी विभागों पर लागू होगी।

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मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह नीति उन सभी नियमित कर्मचारियों पर लागू होगी, जिनके कैडर में 50 या उससे अधिक स्वीकृत पद हैं। आवश्यकता पड़ने पर इससे छोटे कैडरों को भी इसमें शामिल किया जा सकेगा। हालांकि अखिल भारतीय सेवाओं तथा हरियाणा सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) एवं संबद्ध संवाओं के अधिकारियों को इस नीति से बाहर रखा गया है। नई नीति के तहत कर्मचारियों को सात श्रेणियों डीम्ड, स्वैच्छिक, न्यूनतम कार्यकाल पूरा नहीं करने वाले, नोशनल, सरप्लस, संरक्षित और अपवर्जित में बांटा गया है। निर्धारित कार्यकाल पूरा कर चुके तथा सरप्लस कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेना अनिवार्य होगा, जबकि गंभीर बीमारियों से पीड़ित, 18 माह के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले, 70 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांग कर्मचारी तथा कुछ विशेष परिस्थितियों वाली महिला कर्मचारियों को संरक्षित श्रेणी में रखा गया है।

स्थानांतरण के लिए 120 अंकों की मैरिट प्रणाली लागू की गई है। इसमें आयु और सेवा अनुभव के लिए 30-30 अंक तथा विशेष परिस्थितियों के लिए 60 अंक निर्धारित किए गए हैं। महिला कर्मचारियों, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में होने, सैन्य एवं अर्धसैनिक बलों के कर्मियों के जीवनसाथी, गंभीर बीमारी, दिव्यांगता तथा अन्य निर्धारित श्रेणियों को अतिरिक्त अंक मिलेंगे। दूसरी ओर, प्रमुख दंड भुगत रहे कर्मचारियों के 10 अंक काटे जाएंगे। संरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों को सीधे 120 मैरिट अंक दिए जाएंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत कर्मचारी अपने सेवा विवरण का सत्यापन करेंगे, आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे और पसंदीदा कार्यस्थलों का चयन करेंगे। मेरिट के आधार पर पदों का आवंटन होगा तथा आदेश जारी होने के बाद निर्धारित समय सीमा में कार्यभार ग्रहण करना होगा। नई नियुक्ति के बाद कर्मचारी 15 दिनों के भीतर इंट्रा हरियाणा पोर्टल के माध्यम से शिकायत या प्रतिवेदन भी दर्ज करा सकेंगे।

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