सावरकर विवाद फिर पहुंचा अदालत, राहुल गांधी के खिलाफ पोते सत्याकी सावरकर ने दायर किया मानहानि का मामला

स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर को लेकर राजनीतिक और कानूनी विवाद एक बार फिर चर्चा में है। सावरकर के पोते सत्याकी सावरकर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। मामला राहुल गांधी के वर्ष 2023 में दिए गए एक भाषण में की गई टिप्पणियों से जुड़ा है।
अदालत पहुंचा सावरकर विवाद
Satyaki Savarkar ने पुणे की एक अदालत में Rahul Gandhi के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया है। सुनवाई के दौरान उन्होंने अदालत के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया और राहुल गांधी द्वारा Vinayak Damodar Savarkar के संबंध में दिए गए बयानों का विरोध किया।
राहुल गांधी ने क्या कहा था?
मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया था कि सावरकर और उनके कुछ साथियों ने एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ मारपीट की थी तथा इस घटना का उल्लेख स्वयं सावरकर की लिखी सामग्री में मिलता है। उन्होंने यह भी कहा था कि सावरकर ने ब्रिटिश शासन से रिहाई के लिए दया याचिकाएं लिखी थीं।

सत्याकी सावरकर ने अदालत में क्या कहा?
सत्याकी सावरकर ने अदालत में कहा कि सावरकर की रिहाई किसी दया याचिका के कारण नहीं हुई थी। उनके अनुसार, 1937 में तत्कालीन राजनीतिक प्रयासों के चलते उनकी रिहाई संभव हुई। उन्होंने यह भी दावा किया कि सावरकर की प्रकाशित रचनाओं या लेखों में राहुल गांधी द्वारा वर्णित घटना का कोई उल्लेख नहीं है।
इतिहास को तोड़-मरोड़ने का आरोप
याचिका में आरोप लगाया गया है कि राहुल गांधी ने सावरकर की छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए भ्रामक और मानहानिपूर्ण बयान दिए। सत्याकी सावरकर का कहना है कि ऐतिहासिक तथ्यों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, जिससे सावरकर की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई।
अदालत में आगे होगी सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान न्यायिक मजिस्ट्रेट Amol Shinde के समक्ष सत्याकी सावरकर का बयान दर्ज किया गया। अदालत अब उपलब्ध साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर आगे की कानूनी प्रक्रिया तय करेगी